section 18
प्रवेश और अधिग्रहण की शक्तियां
The Chhattisgarh Nagarpalik Rajaswa (Viniyamak Aayog ki Sthapna) Adhiniyam, 2011General201127 sections6 chapters
Chapter IV PROCEEDINGS AND POWERS OF THE COMMISSION
Statutory text
आयोग या आयोग द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी से निम्न का न हो, ऐसे किसी भवन या स्थान में प्रवेश कर सकेगा, जहां आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच की किसी विषयवस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज वहां पर पाया जा सकता है, और ऐसे किसी दस्तावेज को, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 100 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, जहां तक वह प्रयोज्य हो, अभिग्रहीत कर सकेगा या उससे उद्धरण या उसकी प्रतियां ले सकेगा।
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