section 3
छत्तीसगढ़ नगर पालिक राजस्व विनियामक आयोग का गठन
The Chhattisgarh Nagarpalik Rajaswa (Viniyamak Aayog ki Sthapna) Adhiniyam, 2011General201127 sections6 chapters
Chapter II CHHATTISGARH MUNICIPAL REVENUE REGULATORY COMMISSION
Statutory text
- (1) शासन, इस अधिनियम के कानून बनने के पश्चात्, छः माह के भीतर, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा एक आयोग का गठन करेगा, जिसे "छत्तीसगढ़ नगर पालिक राजस्व विनियामक आयोग" कहा जायेगा.
- (2) आयोग पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और जिसे चल और अचल दोनों सम्पत्तियों का अर्जन, धारण और निपटान करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वाद लाया जायेगा या वाद प्रस्तुत किया जायेगा.
- (3) आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जैसा कि शासन अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे.
- (4) आयोग में अध्यक्ष सहित, सदस्य जो तीन से अधिक न हों, समाविष्ट होंगे.
- (5) आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, शासन द्वारा धारा 5 में निर्दिष्ट चयन समिति की अनुशंसाओं पर नियुक्त किए जाएंगे.
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