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Chapter II CHHATTISGARH MUNICIPAL REVENUE REGULATORY COMMISSION
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Chapter II CHHATTISGARH MUNICIPAL REVENUE REGULATORY COMMISSION
3. छत्तीसगढ़ नगर पालिक राजस्व विनियामक आयोग का गठन
Statutory text
- (1) शासन, इस अधिनियम के कानून बनने के पश्चात्, छः माह के भीतर, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा एक आयोग का गठन करेगा, जिसे "छत्तीसगढ़ नगर पालिक राजस्व विनियामक आयोग" कहा जायेगा.
- (2) आयोग पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और जिसे चल और अचल दोनों सम्पत्तियों का अर्जन, धारण और निपटान करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वाद लाया जायेगा या वाद प्रस्तुत किया जायेगा.
- (3) आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जैसा कि शासन अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे.
- (4) आयोग में अध्यक्ष सहित, सदस्य जो तीन से अधिक न हों, समाविष्ट होंगे.
- (5) आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, शासन द्वारा धारा 5 में निर्दिष्ट चयन समिति की अनुशंसाओं पर नियुक्त किए जाएंगे.
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4. आयोग के अध्यक्ष, और सदस्यों की नियुक्ति के लिये अर्हताएं
Statutory text
4. (1) आयोग का अध्यक्ष और सदस्य ऐसे सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे, जो राज्य सरकार के सचिव से निम्न स्तर के नहीं होंगे और जो योग्य, सत्यनिष्ठ और ख्याति प्राप्त व्यक्ति हों तथा जिन्हें नगरीय विकास का पर्याप्त ज्ञान हो एवं जिन्होंने इनसे संबंधित समस्याओं का निपटान करने की क्षमता दर्शित की हो.
- (2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शासन, ऐसे सेवारत या सेवानिवृत्त व्यक्ति जो उच्चतर न्यायिक सेवा से संबंधित जिला न्यायाधीश से निम्न स्तर का न हो, को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगा : परन्तु यदि नियुक्ति हेतु चिन्हांकित न्यायाधीश, सेवारत हो, तो इस उपधारा के अधीन नियुक्ति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.
- (3) आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति किये जाने वाले व्यक्ति के लिए, उसकी आयु नियुक्ति की तिथि को पैंसठ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये.
- (4) आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा.
- (5) अध्यक्ष, आयोग का मुख्य कार्यपालक होगा.
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5. आयोग के सदस्यों का चयन करने के लिये चयन समिति का गठन
Statutory text
5. (1) शासन, आयोग के सदस्यों का चयन करने के प्रयोजन के लिए, एक चयन समिति का गठन करेगा, जिसमें समाविष्ट होंगे:-
- (2) शासन, अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या उसके हटाए जाने के कारण हुई किसी रिक्ति की तारीख से एक माह के भीतर रिक्ति को भरने के लिये चयन समिति को संदर्भित करेगा.
- (3) चयन समिति, अध्यक्ष तथा सदस्यों के चयन को, उसे संदर्भित किये जाने की तारीख से तीन माह के भीतर, अंतिम रूप देगी.
- (4) चयन समिति, उसे निर्दिष्ट प्रत्येक रिक्ति के लिये तीन नामों के एक पैनल की अनुशंसा करेगी.
- (5) चयन समिति, आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये किसी व्यक्ति की अनुशंसा करने से पूर्व अपना यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में, यथास्थिति, उसके कृत्यों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है.
- (6) अध्यक्ष या अन्य सदस्य की नियुक्ति, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि चयन समिति में कोई रिक्ति है.
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