Bare Act
Chapter V GRANTS, FUND, ACCOUNTS, AUDIT AND REPORT
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21. शासन द्वारा अनुदान और उधार
21. शासन, राज्य विधानमंडल द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् आयोग को ऐसी राशियों का अनुदान और उधार दे सकेगा, जैसा कि शासन आवश्यक समझे.
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22. शासन द्वारा निधि की स्थापना
22. (1) एक निधि का गठन किया जायेगा जिसे राज्य नगरपालिक राजस्व विनियामक आयोग निधि कहा जायेगा और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे :- (क) धारा 21 के अधीन शासन द्वारा आयोग को दिया गया कोई अनुदान और उधार. (ख) इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा प्राप्त की गई सभी फीसें. (ग) आयोग द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से, जो शासन द्वारा विनिश्चित किये जाएं, प्राप्त सभी राशियां.
- (2) निधि निम्नलिखित को पूरा करने के लिये उपयोजित की जायेगी :- (क) आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक. (ख) धारा 6 के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग के व्यय. (ग) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों पर और प्रयोजनों के लिये व्यय.
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23. आयोग का लेखा और लेखा-परीक्षा
आयोग का लेखा और लेखा-परीक्षा. 23. (1) आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख संधारित करेगा और वार्षिक लेखा विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो छत्तीसगढ़ के महालेखा परीक्षक के परामर्श से शासन द्वारा विहित किया जाए.
- (2) आयोग के लेखाओं की, छत्तीसगढ़ के महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं, लेखा-परीक्षा की जायेगी और ऐसी लेखा-परीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय, आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के महालेखा परीक्षक को संदेय होंगे.
- (3) छत्तीसगढ़ के महालेखा परीक्षक तथा इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की लेखा-परीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को, ऐसी लेखा-परीक्षा के संबंध में वैसे ही अधिकार एवं विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो छत्तीसगढ़ के महालेखा परीक्षक को शासकीय लेखाओं के लेखा-परीक्षा के संबंध में साधारणतः प्राप्त होते हैं, और विशिष्टतः आयोग की बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागज-पत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
- (4) छत्तीसगढ़ के महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित आयोग के लेखे, उन पर लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट के साथ, वार्षिक रूप से शासन को अग्रेषित किये जायेंगे और शासन, उसके प्राप्त होने के पश्चात्, यथाशीघ्र इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष वैसे ही (यथावत्) रखे जाने हेतु कार्य करेगा.
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24. आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन
24. (1) आयोग प्रतिवर्ष एक बार ऐसे प्रारूप में, ऐसे समय पर, जैसा कि विहित किया जाए, एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा, जिसमें पूर्व वर्ष के दौरान के उनके क्रियाकलाप संक्षेप में होंगे और प्रतिवेदन की प्रतियां, शासन को अग्रेषित की जायेंगी।
- (2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त प्रतिवेदन की एक प्रति, उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जायेगी।
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25. आयोग का बजट
आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के लिये ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर, जैसा कि विहित किया जाए, अपना बजट तैयार करेगा जिसमें अपने प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित करेगा और उसे वैसे ही (यथावत्) शासन को अग्रेषित करेगा।
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