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Unnumbered section (Page 27, Part 1)
The Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh (Amendment and Validation) Act, 2017(क) ऐसा अभिधान या आरक्षण या आवंटन को अंतिम विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना में से निकाल दिये जाने की मंजूरी देने के लिए राज्य सरकार से निवेदन कर सकेगा। (2) समुचित प्राधिकारी से ऐसा निवेदन प्राप्त होने पर संचालक या जैसी भी कि दशा हो, राज्य सरकार सुसंगत योजनाओं में से ऐसे अभिधान या आरक्षण या आवंटन को निकाल दिये जाने की मंजूरी देते हुए आदेश दे सकेगा / दे सकेगी : परंतु संचालक, या जैसी कि दशा हो, राज्य सरकार, कोई आदेश देने के पूर्व ऐसी जांच कर सकेगा / कर सकेगी, जैसी कि वह आवश्यक समझे और अपना यह समाधान कर सकेगा / कर सकेगी कि ऐसे आरक्षण या अभिधान या आवंटन की लोकहित में और अधिक आवश्यकता नहीं है। (3) उपधारा (2) के अधीन आदेश दिये जाने पर भूमि ऐसे अभिधान, आरक्षण या जैसी भी कि दशा हो, आवंटन से विमुक्त समझी जायेगी और वह पार्श्वस्थ भूमि के मामले में सुसंगत योजना के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय विकास प्रयोजन के लिए स्वामी को उपलब्ध हो जायेगी।
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