section 42
Resignation of members and casual vacancy
The Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh (Amendment and Validation) Act, 2017(1) ऐसा व्यक्ति जो धारा 40 के खंड (घ) (च) (छ) के अधीन सदस्य बना हो, किसी भी समय अध्यक्ष को संबोधित किये गये स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा तथा अध्यक्ष को त्यागपत्र प्राप्त हो जाने पर उस सदस्य का पद रिक्त हो जायेगा। (2) यदि राज्य सरकार यह समझती हो कि किसी सदस्य का पद पर बना रहना लोकहित में नहीं है, तो राज्य सरकार उसकी नियुक्ति का पर्यवसान करते हुए आदेश कर सकेगी और तदुपरी वह नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी का सदस्य नहीं रहेगा, भले ही उस अवधि का, जिसके लिए वह नियुक्त किया गया था, अवसान न हुआ हो। (3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के पद में रिक्त होने के दशा में वह रिक्त, धारा 40 के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी की अवधि के शेष भाग के लिए पद धारण करेगा।
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