section 33
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The Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh (Amendment and Validation) Act, 2017General2017196 sections
Statutory text
33 ऐसी प्रत्येक अनुज्ञा जो धारा 30 या 31 या धारा 32 के अधीन दी गयी हो, उसके ऐसे दिये जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी और उसके पश्चात वह व्यपगत हो जायेगी : परन्तु संचालक, आवेदन किये जाने पर, ऐसी कालावधि को वर्षानुवर्ष बढ़ा सकेगा किंतु कुल कालावधि, उस तारीख से जिसको कि अनुज्ञा प्रारंभ में दी गयी थी, किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। परन्तु यह और भी कि कोई ऐसा व्यपगत होना इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा के लिए किसी पश्चातवर्ती आवेदन का वर्जन नहीं करेगा।
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