section 39
Incorporation of Town and Country Development Authority
The Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh (Amendment and Validation) Act, 2017General2017196 sections
Statutory text
प्रत्येक नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी धारा 38 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये नाम से एक निगमित निकाय होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने तथा धारण करने और उस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधिन रहते हुए, उसके द्वारा धारित किसी संपत्ति को अंतरित करने, संविदा करने तथा ऐसी समस्त अन्य बातें, जो इस अधिनियम का प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों, करने की शक्ति होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा।
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