section 35(1)
Deletion of designation of land for public purpose
The Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh (Amendment and Validation) Act, 2017General2017196 sections
Statutory text
35 (1) समुचित प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाये, कि भूमि की ऐसे लोक प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह प्रारूप विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना में या अंतिम विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना में अभिहित या आरक्षित या आवंटित की गयी हो, और अधिक आवश्यकता नहीं है, तो वह (क) ऐसे अभिधान या आरक्षण या आवंटन को प्रारूप विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना में से निकाल दिये जाने की मंजूरी देने के लिए संचालक से निवेदन कर सकेगा, या
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