section 27(2)
Power of State Government regarding development plans
The Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh (Amendment and Validation) Act, 2017General2017196 sections
Statutory text
राज्य सरकार को विकास सम्बंधी प्रस्थापना संचालक द्वारा उठायी गयी आपत्तियों सहित विनिश्चय के लिए प्रस्तुत करेगा : परन्तु यदि प्रस्तावित विकास सम्बंधी योजना की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर संचालक द्वारा कोई रूपांतरण प्रस्तावित नहीं किया जाता है तो ऐसी योजना उस सीमा तक अनुमोदित मानी जायेगी जहां तक कि विकास योजना, परिक्षेत्रीय योजना, नगर विकास स्कीम के उपबंधों या इस अधिनियम या ततसमय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों का अतिक्रमण नहीं होता हो।
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