section 32
Revision
The Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh (Amendment and Validation) Act, 201732 राज्य सरकार किसी भी समय, किंतु आदेश के पारित होने के अधिक से अधिक बारह माह के भीतर, स्वप्रेरणा से या धारा 31 के अधीन अपील प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा आदेश के उसे संसूचित किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, फाइल किये गये आवेदन पर, भी ऐसे मामले के जो धारा 30 के अधीन संचालक द्वारा या धारा 31 के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा निपटाया गया हो, अभिलेख को आदेश की शुद्धता के सम्बन्ध में तथा ऐसे संचालक की या अपील प्राधिकारी की किसी कार्यवाही की नियमितता के सम्बन्ध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगा सकेगी तथा उसकी परीक्षा कर सकेगी और ऐसा अभिलेख मंगाते समय यह निर्देश दे सकेगी कि आदेश का निष्पादन निलंबित कर दिया जाये। राज्य सरकार अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जैसा की वह उचित समझे और उसका आदेश अंतिम होगा तथा उसके पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन नहीं होगा : परन्तु कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि उससे प्रभावित हुए व्यक्ति को तथा संचालक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।
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