section 36
Penalty for unauthorized development or for use otherwise than in conformity with development plan
The Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh (Amendment and Validation) Act, 2017कोई भी व्यक्ति जो चाहे अपनी स्वयं की प्रेरणा पर या किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा पर - (क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना, (ख) दी गयी अनुज्ञा के या किसी ऐसी शर्त के जिसके कि अधीन ऐसी अनुज्ञा दी गयी हो, उल्लघन में, (ग) विकास संबंधी अनुज्ञा के सम्यक: प्रतिसंहृत कर दिये जाने के पश्चात, या (घ) ऐसी अनुज्ञा के जो सम्यक: उपांतरित कर दी गयी हो, के उल्लंघन में, किसी भी भूमि के विकास का कोई कार्य प्रारंभ करेगा, हाथ में लेगा या उसे कार्यान्वित करेगा या उसके किसी उपयोग में तब्दीली करेगा, किसी भी ऐसी कार्यवाही पर, जो कि धारा 37 के अधीन की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सादा कारावास से जिसकी अवधि छ: माह तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, और चालू रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो अपराध के प्रथम बार किये जाने के लिए दोषसिद्धि के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान अपराध चालू रहे, दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा।
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