section 29(1)
Application for permission for development by other persons
The Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh (Amendment and Validation) Act, 2017General2017196 sections
Statutory text
29 (1) संघ सरकार, राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन गठित किये गये किसी विशेष प्राधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति जो किसी भूमि पर कोई विकास कार्य करने का आशय रखता हो, अनुज्ञा के लिए संचालक को लिखित आवेदन करेगा जो ऐसे प्रारूप में होगा तथा जिसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी और जिसमें साथ ऐसी दस्तावेज भेजें ऐसे प्राकृत परिसंकट उन्मुख क्षेत्र जो, विहित किया जाये, के विकास, नियंत्रण सम्बंधी अधिनियमों, नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों का अनुपालन करते हुए भेजी जायेगी।
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