section 9
Removal of members
Shri Sanwaliaji Temple Act, 1992General199237 sections
Statutory text
सिस्यों का हटाया जािा:-
- (1) राज्य सरकार बोडच के पदेन सदस्यों से वभदन वकसी भी सदस्य को वनमनवलवित आिारों में से वकसी पर भी पद से हटा सकेगी, अथाचत - (क) िह िारा 6 की उप-िारा
- (3) में विवनवदचष्ट कारणों में से वकसी भी कारण से ऐसी वनय ु वक्त के वलए वनरवहचत है या हो गया है, या (ि) िह अन ु पवस्थवत के वलए इजाजत प्राप्त वकये वबना बोडच की लगातार चार से अविक बैिकों में अन ु पवस्थत रहा है, या (ग) िह विदयास के प्रशासन में भ्रष्टाचार या अिचार का दोषी रहा है।
- (2) कोई भी व्यवक्त इस िारा के अिीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक वक उसे हटाये जाने के विरूद्ध कारण बताने का य ु वक्तय ु क्त अिसर न दे वदया गया हो।
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