section 20
Chief Executive Officer
Shri Sanwaliaji Temple Act, 1992General199237 sections
Statutory text
म ु ख्य कायडपािक अलिकारी:-
- (1) राज्य सरकार ऐसे वकसी भी व्यवक्त को म ां वदर का म ु ख्य कायचपालक अविकारी वनय ु क्त करेगी जो वहदद ू िमच को मानता हो।
- (2) म ु ख्य कायचपालक अविकारी म ां वदर का प ू णचकावलक अविकारी होगा और उसे म ां वदर की वनवि में से ऐसा िेतन स ां दत्त वकया जािेगा जो राज्य सरकार समय-समय पर वनयत करे।
- (3) म ु ख्य कायचपालक अविकारी की सेिा की अदय शतें ऐसी होगी जो राज्य सरकार वारा अििाररत की जायें।
- (4) बोडच के वनय ां त्रण के अध्यिीन, म ु ख्य कायचपालक अविकारी को, इस अविवनयम के उपबदिों को कायाचवदित करने के वलए सािारण शवक्त प्राप्त होगी।
- (5) िह बोडच के सवचि के रूप में भी कायच करेगा।
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