section 24
Accounts
Shri Sanwaliaji Temple Act, 1992General199237 sections
Statutory text
िेखे:-
- (1) बोडच, प्रत्येक शासकीय िषच की समावप्त से छः मास के भीतर प ू िचिती िषच के वलए म ां वदर के प्रशासन के समबदि में ह ु ई प्रावप्तया ां और व्यय के सही-सही लेिे तैयार करेगा।
- (2) ऐसे लेिों की स ां परीषिता एक स ां परीषितक वारा की जायेगी जो राज्य सरकार वारा वनय ु क्त वकया जायेगा और उस स ां परीषितक को म ां वदर की वनवि में से वदया जाने िाले पाररश्रवमक भी राज्य सरकार ही वनयत करेगी।
- (3) स ां परीषितक अपनी ररपोटच बोडच को प्रस्त ु त करेगा और उसकी एक प्रवत राज्य सरकार को भेजेगा।
- (4) राज्य सरकार स ां परीषितक की ररपोटच पर या अदयथा ऐसे वनदेश दे सकेगी, और ऐसे आदेश पाररत कर सकेगी, जो िह िीक समझे और बोडच उदहें कायाचवदित करेगा।
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