section 11
Dissolution and reconstitution of Board
Shri Sanwaliaji Temple Act, 1992General199237 sections
Statutory text
बोर्ड का लवघटि और प ु िगडठि:-
- (1) यवद राज्य सरकार की राय में, बोडच उस पर इस अविवनयम के अिीन अविरोवपत कतचव्यों का पालन करने में सषितम न हो या बराबर व्यवतक्रम करता हो या अपनी शवक्तयों का अवतक्रमण या द ु रूपयोग करे या राज्य सरकार वारा जारी वकये गये वनदेशों का अन ु पालन करने में वििल रहे तो राज्य सरकार समयक ् जा ां च के पश्चात ् राज-पषित में अविस ू चना वारा बोडच का विघटन कर सकेगी और इस अविवनयम के उपब ां िों के अन ु सार एक अदय बोडच के त ु रदत प ु नगचिन का वनदेश दे सकेगी।
- (2) उप-िारा
- (1) के अिीन अविस ू चना जारी करने के प ू िच राज्य सरकार बोडच को उन आिारों से स ां स ू वचत करेगी वजन पर उसका ऐसी कारचिाई करने का प्रस्ताि हो, बोडच के वलए ऐसे प्रस्ताि के विरूद्ध कारण बतलाने का य ु वक्तय ु क्त समय वनयत करेगी और यवद उसके कोई स्पष्टीकरण या आषितेप हों, तो उन पर विचार करेगी।
- (3) जब बोडच का इस िारा के अिीन विघटन हो जाये तब राज्य सरकार इस अविवनयम के उपब ां िों के अन ु सार अदय बोडच का गिन होने तक, बोडच के क ृ त्यों का पालन और शवक्तयों का प्रयोग करने के वलए वकसी व्यवक्त को वनय ु क्त करेगी।
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