section 29
Power to make rules
Shri Sanwaliaji Temple Act, 1992General199237 sections
Statutory text
लियम बिािे की शलि:-
- (1) राज्य सरकार इस अविवनयम के समस्त या वकसी भी प्रयोजन को कायाचवदित करने के वलए, इससे सांगत वनयम बना सकेगी।
- (2) विवशष्टतः और पूचगामी शवक्त को व्यापकता पर प्रवतकूल प्रभाि डाले वबना, उसे वनमनवलवित बातों के समबदि में वनयम बनाने की शवक्त होगी:- (क) ऐसे समस्त मामले, वजनका वनयमों वारा विवहत या उपबवदित वकया जाना इस अध्यादेश के वकसी भी उपबदि के अिीन स्पष्टतः अपेवषितत या अनुज्ञात हो या है; (ि) बोच के सदस्यों को यात्रा और विराम भत्ता वदया जाना; (ग) माांलिर के वलए बजट अनमुान तैयार करना; (घ) सािचजवनक वनमाचण कायों के समबदि में और प्रदायों के वलए अनुमानों को तैयार और मांजर करना तथा वनविदाए स्वीकार करना; (ङ) बोच की बैठकें बुलाना और कायच करना; (च) माांलिर के लेखों का सांपरीषिता और सांपरीषिता ररपोटच में उवललवित की जाने वाली विवशष्टयाां; (छ) राज्य सरकार वारा वनयुक्त सांपरीषिकों को सांदये रकमों की िसूली; और (ज) माांलिर के अविकाररयों और सेवकों की सेवा की शर्तें।
- (3) इस अविवनयम के अिीन कोई भी वनयम इस प्रकार बनाया जा सकेगा वजससे उसका ऐसी तारीि से भूतलषिती प्रभाि हो जो इस अविवनयम के प्रारमभ की तारीि के पूच की न हो और वजसे राज्य सरकार राज-पत्र में अविसूचना वारा वनयत करें।
- (4) इस अविवनयम के अिीन बनाये गये वनयम राज्य वििान-मण्डल के समणि उसके ठीक आगामी सत्र में रिे जायेंगे।
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