section 30
Suits
Shri Sanwaliaji Temple Act, 1992General199237 sections
Statutory text
वाि:-
- (1) राज्य सरकार वनमनवलवित की वडक्री प्राप्त करने के वलए वजला नयायािीश के नयायालय में वाि प्रस्तुत कर सकेगी:- (क) बोच में कोई भी समपवत्त वनवहित करने के वलए, या (ि) इस घोषणा के वलए वक वकसी विदयास का या उसमें के हित का वकतना भाग वकसी भी विवशष्ट विषय के वनवमत्त आांवटत वकया जाये, या (ग) लेखे देने का वनदेश देने के वलए, या (घ) ऐसी और या अदय राहत के वलए, जैसी वक मामले की प्रकृति वारा अपेवषितत हो।
- (2) ससविल प्रवक्रया सांहत, 1908 (1908 का केद्रीय अविवनयम 5) की धारा 92 और 93 और उसकी प्रथम अनुसूचि के आर्डर 1 के वनयम 8 ऐसे वकसी भी वाि पर लागू नहीं होेेंगे वजसमें माांलिर के प्रशासन या प्रबदि के बारे में राहत पाने के वलए दावा वकया जाये और ऐसे प्रशासन या प्रबदि के बारे में कोई भी वाि इस अविवनयम वारा जैसा उपबदि है उसके सिाय सांवस्थत नहीं वकया जायेगा।
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