section 31
Resistance or obstruction to obtain possession
Shri Sanwaliaji Temple Act, 1992कब्जा प्राप्त करिे में प्रलतरोि या बािा:- यदि माांलिर की ऐसी समपवत्तयों पर, वजनके वलए बोच वारा 4 के अिीन हकदार है, कधजा प्राप्त करते समय बोच का, वकसी भी व्यवक्त वारा प्रवतरोि वकया जाये या उसमें बािा डाली जाये तो यह अविकाररता रिने वाले मवजस्रेट के पास, ऐसे प्रवतरोि या बािा की वशकायत करते हुए, आिेदन प्रस्तुत कर सकेगा और ऐसा मवजस्रेट, जब तक उसे इस बात का समाधान न हो जाये वक प्रवतरोि या बािा वकसी ऐसे व्यवक्त वारा डाली गयी थी जो सद्भािपूचक उस पर अपनी ओर से या माांलिर से स्वतंत्र अपने वकसी भी अविकार के कारण अपना कधजा होने का दावा करता हो, यह आदेश देगा वक बोच को कधजा दे वदया जाये। ऐसा आदेश वकसी ऐसे वाि के पररणाम के अिीन अांतिम होगा जो वक समपवत्त पर कधजे का अविकार स्थावपत करने के वलए लिया जाये।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.