section 5
Vesting of administration in Board
Shri Sanwaliaji Temple Act, 1992General199237 sections
Statutory text
प्रशासन का बोर्ड में निहित होना:-
- (1) मंदिर का, और उसके समस्त चढ़ावों को जो कि चढ़ाये गये हैं या इसके पश्चात चढ़ाये जायें, सम्मिलित करते हुए उसके समस्त विद्य्यासों का प्रशासन, प्रबंध और शासन अधिनियम के अधीन गठित बोर्ड में निहित होगा।
- (2) बोर्ड श्री सांवरियाजी मंदिर बोर्ड के नाम से शाश्वत उत्तराधिकार वाला और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा और उसे जांगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारित करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा अथवा उस पर वाद लाया जा सकेगा।
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