section 5
धारा 12 तथा 13 के स्थान पर नवीन धाराओं का स्थापन
The Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Samparikha Adhiniyam, 1973मूल अधिनियम की धारा 12 तथा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें स्थापित की जायें, अर्थात्:— "12. (1) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन के प्रत्येक आदेश पर से कोई अपील,— (क) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश किसी सहायक संचालक द्वारा, जिसे कि उस धारा के अधीन संचालक की शक्तियों से विनिहित किया गया हो, पारित किया गया हो, उपसंचालक को होगी. (ख) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश ऐसे उपसंचालक द्वारा जिसे कि उस धारा के अधीन संचालक की शक्तियों से विनिहित किया गया हो, पारित किया गया हो, संचालक को होगी. (ग) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश संचालक द्वारा पारित किया गया हो, आयुक्त को होगी. (2) उपधारा (1) के अधीन के अपील उस तारीख से जिसको कि वह आदेश अपील करने वाले व्यथित को प्राप्त हुआ हो, तीस दिन के भीतर की जायगी. 13. यथास्थिति स्थानीय निधि संपरीक्षा का सहायक संचालक, उप संचालक या संचालक तथा कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो स्थानीय निधि संपरीक्षा के उपसंचालक या संचालक के अथवा आयुक्त के किसी ऐसे आदेश से, जो धारा 12 के अधीन किया गया हो, व्यथित हो, उस तारीख से, जिसको कि उसे वह आदेश प्राप्त हुआ हो, तीस दिन के भीतर इस बात के लिये कि यथास्थिति उप संचालक, संचालक या आयुक्त का ऐसा आदेश अप्रस्त किया जाय, आवेदन — (एक) उस दशा में कि धारा 12 के अधीन प्रथम अपील में वह आदेश उप संचालक द्वारा पारित किया गया हो, संचालक को, (दो) उस दशा में कि धारा 12 के अधीन प्रथम अपील में वह आदेश संचालक द्वारा पारित किया गया हो, आयुक्त को, (तीन) उस दशा में कि धारा 12 के अधीन प्रथम अपील में वह आदेश आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो, राजस्व मंडल को, कर सकेगा जो पक्षकारों की सुनवाई करने तथा ऐसा साक्ष्य जैसा कि वह सुसंगत तथा आवश्यक समझे, लेने के पश्चात प्रभार की पुष्टि करेगा, उसे उपान्तरित करेगा या उसका परिहार करेगा और उस डिक्री पारित करेगा तथा खर्च के संबंध में ऐसे आदेश करेगा जैसा कि वह ठीक समझे और ये आदेश अंतिम होंगे."
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