section 22
Power to make rules
The Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Samparikha Adhiniyam, 1973(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी। (2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात् :— (क) संपरीक्षा फीस का भुगतान जो कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन किया जायगा; (ख) वह प्ररूप तथा रीति जिसमें कि लेखे धारा 5 क अधीन संपरीक्षा के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे; (ग) संपरीक्षकों की शक्तियां तथा कर्तव्य और संपरीक्षा के संचालन के लिये उनके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और वे समय जब तथा स्थान जहां ऐसी संपरीक्षा की जा सकेगी; (घ) संचालक की शक्तियां तथा कर्तव्य; (ङ) ये प्राधिकारी, जिनको धारा 8 के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपियां दी जायेंगी; (च) वह रीति जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर कि रिपोर्ट के संबंध में धारा 10 की उपधारा (1-क) के अधीन स्थिति स्पष्ट कराई जायेगी; (छ) कोई अन्य बात जो निहित की जानी है या विहित की जाय। (3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.