section 15
Recovery of audit surcharges
The Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Samparikha Adhiniyam, 1973ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें धारा 12 के अधीन कोई अपील न की गई हो या धारा 13 के अधीन कोई प्रभारों की भू-आवेदन न किया गया हो संचालक के प्रमाण-पत्र में कथित की गई राशि का और ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें यथा-स्थिति अपील की गई हो या आवेदन किया गया हो, धारा 12 के अधीन अपील प्राधिकारी के आदेश में या राजस्व मण्डल वसुली या राज्य सरकार के आदेश में कथित की गई राशि का, यथास्थिति प्रमाण-पत्र या आदेश की तारीख के तीन मास के भीतर भुगतान किया जायेगा और यदि इस प्रकार भुगतान न किया गया हो, तो संचालक द्वारा आवेदन किये जाने पर या संबंधित प्राधिकारी द्वारा आवेदन किया जाने पर वह कलेक्टर द्वारा इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो कि वह भू-राजस्व का बकाया हो और स्थानीय प्राधिकारी की स्थानीय निधि में जमा की जा सकेगी।
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