section 13
द्वितीय अपील
The Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Samparikha Adhiniyam, 1973यथास्थिति स्थानीय निधि संपरीक्षा का सहायक संचालक, उप संचालक या संचालक तथा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्थानीय निधि संपरीक्षा के उप संचालक या संचालक के अथवा आयुक्त के किसी ऐसे आदेश से, जो धारा 12 के अधीन किया गया हो, व्यथित हो, उस तारीख से जिसको उसे वह आदेश प्राप्त हुआ हो, तीस दिन के भीतर इस बात के कि यथास्थिति उप संचालक, संचालक या आयुक्त का ऐसा आदेश अपास्त जाय, आवेदन (एक) उस दशा में कि जब कि धारा 12 के अधीन प्रथम अपील में वह आदेश उप संचालक द्वारा पारित किया गया हो, संचालक को। (दो) उस दशा में कि जब कि धारा 12 के अधीन प्रथम अपील में वह आदेश संचालक द्वारा पारित किया गया हो, आयुक्त को (तीन) उस दशा में कि जब कि धारा 12 के अधीन प्रथम अपील में वह आदेश आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो, राजस्व मण्डल को कर सकेगा जो पक्षकारों की सुनवाई करने तथा ऐसा साक्ष्य जैसा कि वह, सुसंगत तथा आवश्यक समझे, लेने के पश्चात प्रभार की पुष्टि करेगा उसे उपार्ंतरित करेगा या उसका परिहार करेगा और ऐसी डिक्री पारित करेगा तथा खर्च के संबंध में ऐसे आदेश करेगा जैसा कि वह ठीक समझे और ये आदेश अंतिम होंगे।
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