section 2
धारा 2 का संशोधन
The Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Samparikha Adhiniyam, 1973मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् धारा 2 का संशोधन मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में,— (एक) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाय, अर्थात्:— "(क) 'संपरीक्षा' के अंतर्गत आता है विस्तृत संपरीक्षा, विशेष संपरीक्षा, स्थानिक संपरीक्षा (रेजीडेंट आडिट) तथा ऐसी अन्य संपरीक्षा जैसी कि राज्य सरकार, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें।" (दो) खंड (घ) में शब्द "स्थानीय निधि लेखा" के स्थान पर "स्थानीय निधि संपरीक्षा" स्थापित किये जायें; और (तीन) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाय, अर्थात्:— "(झ) 'स्थानिक संपरीक्षा' से अभिप्रेत है व्यय की संवर्ती या पूर्व संपरीक्षा तथा प्राप्तियों का पुनर्विलोकन."
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.