section 21
Application of Act to other corporate bodies and non-corporate bodies
The Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Samparikha Adhiniyam, 1973(1) इस धारा में,— (क) "निगमित निकाय" से अभिप्रेत है स्थानीय प्राधिकारी से भिन्न ऐसा निगमित निकाय जो संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 या सूची 3 के अधीन आने वाली किसी ऐसी अधिनियमिति जो राज्य विधान मण्डल द्वारा अधिनियमित की गई हो तथा तत्समय प्रवृत्त हो द्वारा या उसके अधीन गठित किया गया हो; (ख) "अनिगमित निकाय" से अभिप्रेत है कोई ऐसा निकाय जो किसी लिखित या विलेख द्वारा या उसके अधीन गठित किया गया हो। (2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये किसी भी निगमित निकाय या अनिगमित निकाय को लागू होंगे और ऐसी घोषणा के किये जाने पर, यह अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियम, उस अधिनियमिति या लिखित या विलेख में, जिसके द्वारा या जिसके अधीन यथास्थिति ऐसा निगमित निकाय या अनिगमित निकाय गठित हुआ था, अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, तद्नुसार इस प्रकार लागू होंगे मानो कि ऐसा निगमित निकाय या अनिगमित निकाय स्थानीय प्राधिकारी हो किन्तु इस उपान्तरण के अध्यधीन रहते हुए कि ऐसे निगमित निकाय या अनिगमित निकाय के संबंध में प्रधान अधिकारी से अभिप्रेत होगा यथास्थिति निगमित निकाय या अनिगमित निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। (3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी निगमित निकाय या अनिगमित निकाय को अनुसूची में जोड़ सकेगी या किसी भी निगमित निकाय या अनिगमित निकाय का अनुसूची में से लोप कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के जारी हो जाने पर अनुसूची तद्नुसार संशोधित हो जायेगी।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.