section 3
धारा 3 का संशोधन
The Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Samparikha Adhiniyam, 1973General197324 sections
Statutory text
मूल अधिनियम की धारा 3 में,— (एक) जहां कहीं भी शब्द "स्थानीय निधि लेखा आवे हों, वहां उनके स्थान पर शब्द "स्थानीय निधि संपरीक्षा" स्थापित किये जायें। (दो) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाय, अर्थात्:— "(4) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा धारा 8, 9, 10 तथा 11 के अधीन संचालक की समस्त शक्तियों या उनमें से कोई भी शक्ति स्थानीय निधि संपरीक्षा के सहायक संचालक की पद श्रेणी से अभिन्न पदश्रेणी के किसी अधिकारी को ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के साथ प्रदत्त कर सकेगी जो कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय."
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