section VIII
इसके अिःतत्व, अनुरक्षण तथा सु रक्षा या साधरणतः सामान्य उपयोग के िलए सम्पित्त के अन्य सभी भाग जो आवँयक या सु िवधापूणर् हो।
The Jharkhand Apartment (Regulation and Title of Property) Act, 2005II. ूषासन, अनुरक्षण, मरम्मत तथा सामान्य क्षे ऽों और सु िवधाओं के ूितःथापन का व्यय III. अपाटर्मेंट ःवामी-सं गम द्वारा सामान्य व्यय के रूप में तय पाया गया अन्य व्यय IV. इस अिधिनयम के उपबंधों द्वारा या घोषणा द्वारा या उपिविध द्वारा सामान्य व्यय के यप घोिषत व्यय।
(ञ) ''सामान्य लाभ'' से अिभूेत है सामान्य क्षे ऽों तथा सु िवधाओ ं से ूाप्त सम्पूणर् आय, िकराया लाभ तथा राजःव जो सामान्य व्यय को घटाने के बाद शेष बच जाए।
(ट) ''सक्षम पदािधकारी'' से अिभूेत है ऐसे ःथानों के िलए जहां झारखण्ड क्षे ऽीय िवकास ूािधकार अिधिनयम के उपबंधों के अधीन क्षे ऽीय िवकास ूािधकार का गठन िकया गया है वहां उस क्षे ऽीय िवकास ूािधकार का उपाध्यक्ष और अन्य ःथानों के िलए ऐसा पदािधकारी या ूािधकारी जो या िजसे राज्य सरकार द्वार राजपऽ में अिधसूचना द्वारा सक्षम पदािधकारी के कत्तल्सर्व्यों तथा कृ त्यों को िनंपािदत करने तथा राज्य सरकार के सामान्य मागर्दशर्न, अधीक्षण एवं िनयंऽण के अधीन अिधसूचना से यथािविनिदर्ष्ट ऐसे क्षे ऽों के िलए इस अिधिनयम के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए िनयमों को लागू करने के िलए कायर्पालक शिक्त से िनिहत िकया गया हो।
(ठ) ''घोषणा'' से अिभूेत है ऐसी िलखत िजसके द्वारा इस अिधिनयम के उपबंधों के अधीन सम्पित्त सुपुदर् की जाए जै सा इसम ें इसके पश्चात ् उपब ंिधत िकया गया हो।
(ड) ''िवकासकत्तार्/सं वधर्क/ःवत्वधारी'' से अिभू ेत है ऐसा व्यिक्त जो दसर े व्यिक्तयों को सम्पूणर् अपाटर्मेंट या उसका कोई भाग बे चने के ूयोजन से अपाटर्मेंट वाले भवन का िनमार्ण करता है या करवाता है या िकसी िवद्यमान भवन या उसके भू-भाग को अपाटर्मेंट के रूप में पिरवितर्त करता है और उसके अं तगर्त उसका समनुदे िशती भी शािमल है। जहां भवन का िनमा र्ण करने वाला या उसे पिरवितर्त कराने वाला व्यिक्त और उसे बे चने वाला व्यिक्त अलग-अलग हो, वहां इस पद के अधीन दोनों आते हैं। कोई िवकास ूािधकार और कोई अन्य लोक िनकाय, िजसे सरकार द्वारा इस ूकार अिधसूिचत िकया गया है अपनी ःवािमत्व वाली भू िम पर अपने द्वारा िनिमर्त या सरकार द्वारा उनके व्ययन पर छोड़े गये भवनों में आवंिटितयों की बावत सं ूवत्तर्क मान े जात े है;
ःपष्टीकरण :- ऐसा कोई व्यिक्त जो ऊपर विणर्त रीित से कायर् करता है , उस िःथित में भी सं ूवतर्क समझा जाएगा यिद, I. वह अपने आप िनमार्ता, उपिनवेशक, (कोलोनाइजर) सं िवदाकार, डे वलपर, भू-सम्पदा या कोई अन्य नाम धारण करता हो, या II. िजस भू िम पर भवन का िनमार्ण िकया गया है उसके ःवामी मु ख्तारी अिधकार ूाप्त होन े की है िसयत से काम करन े का दावा करता है।
(ढ़) ''ःवत्वधारी/ःवामी'' से अिभूेत है ऐसा व्यिक्त जो संबंिधत भू खण्ड का वाःतिवक भू-ःवामी है िजस पर अपाटर्मेंट का िनमार्ण िकया जाना है तथा ूःतािवत भू खण्ड पर ःवािमत्व रखते हैं, िजसमें भू-ःवामी के उत्तरािधकारी एवं वैद्य वािरस भी सिम्मिलत हैं। यिद भू खण्ड के ःवामी राज्य सरकार/भारत सरकार/ लोक उद्यम/सरकार सिमित/न्यास इत्यािद हो तो संबंिधत ूािधकरण को ःवत्वधारी/ ःवामी अिभू ेत होगा।
(ण) ''सरकार या राज्य सरकार'' से अिभू ेत है झारखण्ड राज्य की सरकार
(त) ''संयुक्त पिरवार'' से अिभूेत है िहन्द अिवभक्त पिरवार और अन्य व्यिक्तयों के मामले में ऐसे सदःयों का समूह या ईकाई जो रूिढ़गत के अनुसार आवास में संयुक्त रूप से रहत े हैं।
(थ) ''ःथानीय ूािधकार'' से अिभूेत है नगरपािलका, नगर िनगम या क्षे ऽीय िवकास ूािधकार अथवा कोई अन्य क्षेऽ, िजसे सरकार द्वारा इस ूकार अिधसूिचत िकया गया हो, या झारखण्ड क्षे ऽीय िवकास ूािधकार अिधिनयम, झारखण्ड नगरपािलका अिधिनयम, राँची, नगरपािलका अिधिनयम के अधीन उस ूकार गिठत िकया गया हो।
(द) ''राजःव ूािधकारी'' से अिभूेत है ूािधकारी, जो भू खण्ड/भवन इत्यािद के िकराये, भू-ःवामी/ फ्लैट के ःवामी से वस ूल करन े के िलए सक्षम हो।
(ध) ''व्यिक्त'' में कम्पनी, फमर्, सहकािरता सिमित, संयुक्त पिरवार और व्यिक्तयों का िनगिमत िनकाय;
(न) ''िविहत'' से अिभूेत है इस अिधिनयम के अधीन बनाई गई िनयमावली द्वारा िविहत;
(प) ''सम्पित'' से अिभूेत है भू िम, भवन उस पर िकया गया सभी ूकार का सु धार और सं रचना और उससे जुड़े सभी सु खाचार, अिधकार तथा अनुलग्नक सामान और उसके संबंध में उपयोग के िलए आशियत व्यिक्तगत सम्पित्त के सभी सामान िजन्हें इस अिधिनयम के उपबंधों के अधीन ूःतुत िकया गया हो, या ूःतुत िकया जाना आशियत हो;
(फ) ''फ्लैट'' से अिभूेत है पृ थक एवं ःवतः संपूणर् पिरसरों संवग र् िजसका उपयोग आवास, काया र्लय,शो रूम या दकानु या गोदाम या कोई उद्योग या कारोबार चलाने के िलए ःथान और इसमें गै राज और पािकर्ंग ःथान शािमल है, जो भवन का एक भाग होगा।
4. Apartment to be heritable and transferable property
अपाटर्मेंट का दाययोग्य एव ं अन्तरणीय सम्पित्त होना :-
1) ऐसा ूत्येक व्यिक्तए िजसे इस अिधिनयम के आरंभ होने से पहले या बाद में ःवामी/सं ूवत्तर्क द्वारा कोई अपाटर्मेंट आवंिटत िकया गया हो, बे चा गया हो अन्यथ अन्तिरत िकया होए इस अिधिनयम में अन्यथा उपबंिधत के िसवाय इस अिधिनयम के आरंभ होने परए इस ूकार आवंिटत या बेचे गए या अन्यथ अन्तिरत अपाट र्मेंट का अनन्य रूप से ःवािमत्व एव ं कब्ज े का हकदार होगा। 2) ूत्येक व्यिक्त, जो उपधारा
- (1) के अधीन िकसी अपाटर्मेंट का अनन्य ःवािमत्व तथा कब्जा धारण करने का हकदार हो जाता है, सामान्य क्षेऽ एवं सु िवधाओं में अिवभािजत िहत का उस ूितशत का हकदार होगा जो अपाटर्मेंट िवलेख में िविनिदर्ष्ट िकया जाय और तत ् समय ूवृत िविध के अथार्न्तगर्त दाययोग्य एवं अन्तणीय सम्पित्त होगी।
ु भी, और इस अिधिनयम के उपबंधों के अधीन रहते हए ु
, कोई व्यिक्त, बय या उत्तराियकार या पट्टा द्वारा, िजसकी अविध 30 वषर् या उससे अिधक हो, अपाटर्मेंट ूाप्त करेगा और वह उस ूपऽ में, उस रीित से तथा िजसकी अविध 30 वष र् या उससे अिधक हो, अपाटर्मेंट ूाप्त करेगा और वह उस ूपऽ में, उस रीित से तथा उस अविध के भीतर, जो इस अिधिनयम के अधीन बनाई गई िनयमावली में िविहत िकये जाए और वह उप-िविध ूसंिवत और घोषणा में िदये गये िनबंधन एवं शतोर्ं को पूरा करने का िजम्मा ले गा एवं एक िलिखत िनंपािदत कर ेगा एव ं पंजीक ृत कराय ेगा।
5. Benamidar of apartment to be deemed real owner अपाटर्मेंट का बे नामीदार उसका वाःतिवक ःवामी माना जायेगाः- जहां िकसी अपाटर्मेंट का अं तरण ःवयं अपने लाभ के िलए िकसी अन्य व्यिक्त सं दत या उपबंिधत ूितफल के िलए िकसी व्यिक्त को िकया गया हो वहां अं तिरती, सम्पित्त अं तरण अिधिनयम, 1882 में या तत्समय ूवृत्त िकसी अन्य व्यिक्त में िकसी बात के होते हए ु
भी ऐसे अपाटर्मेंट का वाःतिवक ःवामी समझा जायेगा और कोई भी न्यायालय ऐसे अपाटर्मेंट में हक के िलए ूितफल देने वाले या उसका उपबंध करने वाले िकसी व्यिक्त के िकसी दावे पर इस आधार पर िक वह अंतिरती के लाभ के िलए ूितफल का सं दाय या उपब ंध करने का इच्छक
ु नहीं था और अं तिरती उसका बे नामीदार है अथवा िकसी अन्य आधार पर भी िवचार नहीं करेगा।
6. Common areas and facilities सामान्य क्षेऽ और सु िवधाएं :- 1) ूत्येक अपाटर्मेंट-ःवामी, अन्य अपाटर्मेंट ःवािमयों के िविधपूणर् अिधकारी को ूितबंिधत या अिधबिमत िकये िबना, घोषणा में अिभव्यक्त ूितषतता के अनुसार सामान्य क्षे ऽों और सु िवधाओं में अिवभािजत िहतों का हकदार होगा। कोई अपाटर्मेंट -ःवामी अथवा अन्य व्यिक्त उसके िकसी भाग के अलगाव या िवभाजन के िलए कोई कारर्वाई नहीं करेगा और ूसंिवदा के ूितकूल कोई कारर्वाई आिदतः शून्य हो जाएगी। 2) घोषणा में यथािभव्यक्त सामान्य क्षेऽ एवं सु िवधाओं में ूत्येक अपाटर्मेंट ःवामी के अिवभािजत िहत की ूितशतता ःथायी ःवरूप ् की होगी तथा इस अिधिनयम में यथा उपबंिधत सम्यकरूप से िनंपािदत एवं पंजीक ृत सं शोिधत घोषणा में अिभव्यक्त सभी अपाटर्मेंट ःवािमयों की सहमित के िबना पिरवितर्त नहीं की जायेगी। सामान्य क्षेऽ एवं सु िवधाओं के अिवभािजत िहत की ूितषतता ऐसे अपाटर्मेंट से िजससे यह संबंिधत है, पृ थक नही ं की जायेगी और अपाटर्मेंट के साथ हःतांतिरत एवं िवल ंगिमत समझी जाएगी, भले ही अिभहःतांतरण-पऽ या अन्य िलखतों में ऐसा िहत अिभवक्त रूप से उल्लेिखत नहीं हो। अपाटर्मेंट-ःवामी-सं गम की ओर सक ूबंधक या ूबंधक -मं डल, जै सी भी िःथित हो, के द्वारा ऐसी सहायता ले कर, िजसे ूबंधक-मं डल आवँयक समझें, इसका ूयोग करने का अिधकार होगा।
3) ूत्येक अपाट र्मेंट ःवामी सामान्य क्षेऽ एवं सु िवधाओं का उपयोग, उस ूयोजन के अनुसार िजसके िलये ये आषियत हैं, अन्य अपाटर्मं टों- ःवामी द्वारा इसके िनःशुल्क उपयोग करने में कोई बाधा पहँचाए
ु िबना करेगा। सामान्य क्षेऽ एवं सु िवधाओं के रख-रखाव, मरम्मत एवं ूितःथापन का आवँयक कार्य और उसमें कोई पिरवधर्न या सु धार या पिरवितर्त करना इस अिधिनयम तथ उप-िविधयों में िकए गए उपब ंधों के अनुसार ही िकया जाएगा।
4) अपाटर्मेंट- ःवामी- सं गम की ूत्येक अपाटर्मेंट में या उससे अिभगम्य िकसी भी सामान्य समय के दौरान समय-समय पर ूवेश करने का अथवा सामान्य क्षेऽ एवं सु िवधाओ ं या अन्य अपाटर्मेंट को क्षितमःत होने से बचाने के िलए उसमें आवँयक आपातकालीन मरम्मत करने का अूितसंहरणीय अिधकार होगा।
अपाटर्मेंट-ःवामी-सं गम सभी अपाट र्मेंट ःवािमयों को पूवर् सू चना देने के बाद आपन े सम्यक ् रूप से ूािधकृत ूितिनिधयों अथार्त ् ूबंधक या ूबंधक -मं डल अथवा पदधारी के माध्यम से पूवोर्क्त अिधकारी का ूयोग कर ेगा।
7. Execution and registration of transfer document by Developer and Land owner िवकासक/सं ूवत्तर्क और भू-ःवामी द्वारा अंतरण का दःतावेज िनंपािदत करना एवं रिजःटर में दज र् करानाः- 1) जहां िवकासक/सं ूवत्तर्क ऐसी भू िम का ःवामी नहीं हो, िजस पर अपाटर्मेंट का िनमार्ण िकया जाना हो, जहां िवकासक/सं ूवत्तर्क एवं भू िम का ःवामी, एकरारनामे की सभी शतेर्ं एवं बंधे जों का, िजसमें िवकासक/सं ूवत्तर्क एवं भू-ःवामी के ःवािमयों के भवन/भू-खण्ड का िहःसा सिम्मिलत हो, िवतरण देते हए ु एक एकरारनामा िनंपािदत कर ेगा एव ं पंजीक ृत कराय ेगा, एकरारनामे में यह भी अं िकत होगा िक भवन के िनमार्ण पूणर् होने के बाद िवकासक/सं ूवत्तर्क एवं भू-ःवामी अपने िहःसों के िनरपेक्ष ःवामी होंगे तथा वे अपने-अपन े िहःसे को पृ थक रूप से बे चने/अं तरण करने के हकदार होंग े। 2) िवकासक/संूवत्त र्क अथवा भू-ःवामी, जै सी भी िःथित हो, के द्वारा उपिनयम
- (1) के अनुसार अपाटर्मेंट के सम्भािवत खरीददार के पक्ष में, फ्लैट के साथ-साथ सामान्य क्षेऽ एवं सामान्य सु िवधायें यथा-सामान्य बरामदा एवं बालकनी, िलफ ् टस, सामान्य सीढ़ी, घर, लॉन, बगीचा की जमीन, से टबैक का क्षेऽ, चाहरदीवारी, सामान्य पािकर्ंग क्षेऽ, जेने टर अिग्नशामक-उपकरण, सामान्य क्षेऽ का िवद्युत उपकरण, पाईप िफिटंग्स, अन्य सभी िफिटंग्स, जो सामान्य क्षेऽ में हो, िनंपािदत एवं रिजःशीकृत िकया जाएगा।
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