section 25
Powers and duties of Competent Authority
The Jharkhand Apartment (Regulation and Title of Property) Act, 2005General200529 of 32 sections available2 chapters
Chapter III Chapter III
Statutory text
Authorities under the Act
सक्षम पदािधकारी की शिक्तया ं एव ं कत्त र्वय :-
- (1) सक्षम पदािधकारी को िनम्निलिखत शिक्तया ं एव ं कत्त र्व्य होंग ेः- (क) सं ूवत्तर्क को अपाट र्मेंट िवल ेख के िनंपादन हेतु अितिरक्त समय की अन ुज्ञा दे ना; (ख) घोषणा, वचनबंध, िलिखतों, पट्टा िवलेखों, अपार्टर्मेंट के अन्तरण और ूबंधन संबंधी दःतावेज और उस पर िकए गए पृ ष्ठांकन तथा भाड़ा-बय-करार की ूमािणत ूितयां ूाप्त करना; (ग) रिजःशीकरण पदािधकारी को ूमाण-पऽ िनगर्त करने, अपाट र्मेट-बेता के पक्ष में िलखत िनंपािदत करने में असफल होने या िवलंब करने के िलए िवकासक, सं ूवत्तर्क, ःवामी पर शािःत अिधरोिपत करना; (घ) क्षितमःत सं पित्त की मरम्मती के िलए अपाट र्मेंट-ःवामी-सं गम को िनदेश दे ना, क्षितमःत/नष्ट सं पित्त को मरम्मत, पुनिन र्माण या पुनः बनाने के िलए सं गम को आगे समय दे ना ; (ड़) समुिचत िनद ेश िनगर्मन द्वारा, अिधिनयम, िनयमावली या उप-िविध के अधीन बाध्यता का अन ुपालन सं ूवत्तर्क, एवं अपाट र्मेंट-ःवामी-सं गम द्वारा सु िनिश्चत करना; (च) अिधिनयम, िनयमावली एव ं उप-िविधयों से सं गत िनद ेश, अपाटर्मेंट-ःवामी-सं गम को िनर्गत करना; (छ) कोई अन्य कृ त्य, िजसे सरकार द्वारा अिधसूचना द्वारा सक्षम पदािधकारी को सौंपे जाएं।
- (2) इस अिधिनयम के अधीन अपना कृ त्य िनवर्हन करने में सक्षम ूािधकारी को वाद-िवचरण करते समय िसिवल ूिबया सं िहता, 1908 के अधीन िसिवल न्यायालय की शिक्तया ं होंगी।
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