section 16
Execution of transfer
The Jharkhand Apartment (Regulation and Title of Property) Act, 2005General200529 of 32 sections available2 chapters
Chapter II Chapter II
Statutory text
अंतरण का प्रवर्तन :-
- (1) यदि संकत्तर्क या अपार्टमेंट स्वामी, जैसी भी स्थिति हो, उस तिथि के तीन माह के भीतर जिस तिथि को अपार्टमेंट का कब्जा दिया गया हो या सक्षम पदाधिकारी या राज्य सरकार ने जिस तिथि तक अवधि विस्तार किया हो, अपार्टमेंट विलेख निष्पादित करने में या उस पर पृष्ठांकन में विफल रहता है तो ऐसी बढ़ाई गयी अवधि की समाप्ति पर सक्षम पदाधिकारी, शिकायत किये जाने पर या स्वेप्रेरणा से, प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए अधिकतम पांच हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा तथा यदि व्यक्तिब्रम जारी रहे, तो हर दिन के लिए एक सौ रूपये प्रति अपार्टमेंट के लिए न्यूनतम शास्ति भी अधिरोपित कर सकेगा तथा शास्ति की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जा सकेगी। यह शास्ति स्टाम्प अधिनियम या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन की गई किसी कार्रवाई के अतिरिक्त होगी।
- (2) संकत्तर्क द्वारा उपरोक्त धारा
- (1) में कथित समय के अंतर्गत विलेख निष्पादित करने में विफल रहने पर आवंटी सक्षम पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकेगा।
- (3) सहमति के समय के भीतर अपार्टमेंट के स्वामी द्वारा अपार्टमेंट के विलेख पर अपार्टमेंट का अंतरण पृष्ठांकित करने में विफल रहने पर अंतरिती सक्षम पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकेगा।
- (4) अंतरण के रजिस्ट्रीकरण लागू करने के निमित्त रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के सक्षम प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए जैसी भी स्थिति हो, उपधारा
- (2) तथा
- (3) के अधीन लिखित आवेदन विहित प्ररूप में उस क्षेत्र के सक्षम पदाधिकारी के कार्यालय में दिया जायेगा। यथावश्यक जांच करने तथा यह समाधान कर लेने के पश्चात कि आवेदन ने वही किया है, जो एकरारनामा के अधीन उसे करना अपेक्षित था, सक्षम पदाधिकारी संबद्ध रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को आवेदन की तिथि से दो माह के भीतर यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को आवेदन की तिथि से दो माह के भीतर यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि रजिस्ट्रीकरण के प्रवर्तन के लिए यह उचित मामला है तथा आवेदक को भी निदेश देगा कि वह अपार्टमेंट का विलेख जो अन्य पक्ष द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है, के एकपक्षीय निष्पादन एवं रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत करे। रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के एकपक्षीय निष्पादन एवं रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत करे। रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी लिखत को रजिस्ट्रीकृत करेगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम लिखत को रजिस्ट्रीकृत करेगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन किया गया लिखत के रजिस्ट्रीकरण आवेदक को संपत्ति निहित करने के लिए पर्याप्त होगा। सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक आवेदन के साथ पांच हजार रूपये से वा शुल्क प्रभारित किया जायेगा।
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