section 30
Transfer of liability etc
The Jharkhand Apartment (Regulation and Title of Property) Act, 2005General200529 of 32 sections available2 chapters
Chapter III Chapter III
Statutory text
दाियत्व का अंतरण आिद :- िवबता या अं तरक द्वारा बेता या ूािप्तकत्तार् वसीयतदार या अन्य अं तिरती को, जै सी भी िःथित हो, िकसी अपाटर्मेंट की िबबी, वसीयत या अन्य अं तरण करने पर पश्चात वतीर् के अिधकार पर ूितकूल ूभाव डाले िबना िबबी, वसीयत या अं तरण के समय तक सामान्य व्यय के अपने-अपन े (पुरूष/मिहला) शे यर के िलए पूवर् वत्ती के िवरूद्ध सभी अं शदत्त िनधार्रण ूभारों के िलए पूवर् वत्तीर् के साथ पश्चातवतीर् भी संयुक्त रूप से एव ं पृ थक रूप से दायी होगा।
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