section 15
Declaration or instrument to be submitted to and disposed of by Competent Authority
The Jharkhand Apartment (Regulation and Title of Property) Act, 2005General200529 of 32 sections available2 chapters
Chapter II Chapter II
Statutory text
सक्षम प्राधिकारी के सक्षम प्रस्तुत की जानेवाली और उसके द्वारा निपटायी जानेवाली घोषणा या लिखत :-
- (1) धारा-2 में निर्दिष्ट कोई घोषणा या इससे संबद्ध कोई संशोधन या धारा 4 की उप-धारा
- (4) में निर्दिष्ट कोई लिखत उसके निष्पादन की तारीख में पन्द्रह दिनों के भीतर स्थल-प्लान, भवन प्लान और सुसंगत हक-विलेख की प्रतियों के साथ क्षेत्र के सक्षम पदाधिकारी को प्रथमतः दो प्रतियों में दिया जायेगा।
- (2) उपधारा
- (1) में निर्दिष्ट घोषणा या उसमें संशोधन अथवा कोई लिखत प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी :- (क) संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने के पश्चात तथा ऐसी जांच यदि कोई हो, करने के बाद, जिसे वह इस प्रयोजनार्थ आवश्यक विचार करे, जैसी भी स्थिति हो, घोषणा, संशोधन या लिखत का परीक्षण वह विनिश्चित करने के लिए करेगा कि :- i. संबद्ध संपत्ति इस अधिनियम के अंतर्गत आती है या नहीं, और ii. घोषणा, संशोधनों या लिखत इस अधिनियम के अनुसार है या नहीं (ख) घोषणा, संशोधनों या लिखत की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के कारणों को देते हुए लिखित आदेश देगा, तथा (ग) स्वीकृति की दशा में घोषणा, संशोधन या लिखत को सभी अनुलग्नकों के साथ वापसी की तारीख के तीस दिनों के भीतर उसका रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए, जैसी भी स्थिति हो, स्वामी या स्वामियों को अविलम्ब वापस कर देगा। (घ) अस्वीकृति की दशा में, स्वामी या स्वामियों को अस्वीकृति आदेश अविलम्ब संसूचित कर देगा।
- (3) इस अधिनियम के आरंभ होने के पूर्व अपार्टमेंट के आवंटन, बिक्री या अन्य अंतरणों की दशा में, संकत्तर्क/विकासक इस अधिनियम के आरंभ के तीन माह के भीतर या सक्षम पदाधिकारी या सरकार द्वारा बढ़ाई गयी अवधि के भीतर सक्षम पदाधिकारी के सक्षम घोषणा दायर करेगा : Provided that (परंतु) पट्टाकर्ता तथा पट्टेदार के बीच पट्टा निष्पादन न होना या संकत्तर्क आवंटी के तथा आवंटन को अस्वीकृत करनेवाले मूल एकरारनामे के किन्हीं शर्तों का आरोपित भंग होना संकत्तर्क के लिए आवंटी के पक्ष में अपार्टमेंट-विलेख निष्पादित नहीं करने का पर्याप्त कारण नहीं माना जाएगा।
- (4) यदि अपार्टमेंट भाड़ा क्रय करार पर आवंटित किया जाता हो तो संकत्तर्क और भाड़ा-क्रेता इस प्रकार भाड़ा क्रय एकरारनामा के अधीन आवंटित अपार्टमेंट के संबंध में अपार्टमेंट विलेख के बदले भाड़ा-क्रेता एकरारनामा निष्पादित करेगा।
- (5) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व, अपार्टमेंट के आवंटन, बिक्री या अन्य अंतरणों की दशा में, संकत्तर्क/विकासक तीन माह, या जिस क्षेत्र में अपार्टमेंट अवस्थित है उसके सक्षम पदाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति विस्तार- अवधि के भीतर अपार्टमेंट-विलेख का निष्पादन करेगा।
- (6) उपधारा
- (2) के अधीन अस्वीकृति के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे अपीलीय पदाधिकारी के पास अपील कर सकेगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करे: Provided that (परंतु) ऐसी अपील, ऐसा आदेश होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर या उसकी ओर से पर्याप्त आधार दर्शाने पर, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उस अवधि के भीतर, जो स्वीकृति की जाय, किया जाएगा। ऐसी किसी अपील पर अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा तथा इसे किसी विधि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
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