section 2
Application of Act
The Jharkhand Apartment (Regulation and Title of Property) Act, 2005अिधिनयम का लागू होना :- यह अिधिनयम हरेक अपाटर्मेंट/अपाटर्मेंट के रूप से िनिमर्त या सं पिरवितर्त भवन, िजसका उपयोग आवास, कायार्लय, िकसी व्यवसाय के चलाने या कोई पे शा, व्यापार या कारबार करने या िकसी अन्य ूकार के ःवतंऽ उपयोग के िलए िकया जाता हो या उपयोग िकए जान े के िलए ूःतािवत हो, लागू होगा ; ऐसे ूत्येक भवन का एकमाऽ ःवामी या सभी ःवामी इस अिधिनयम के अधीन बनायी गयी िनयमावली के उपबंधों के अनुसार इस अिधिनयम में इसके बाद तथा उपबंिधत रूप में िनंपािदत की जानेवाली या िनंपािदत िकया गया िलिखत और अन्तरण िवलेख की ूित अनुलग्न करते हए ु सम्यक ् रूप से िनंपािदत और रिजष्टर्ीकरण घोषणा सुपुदर् कर ेगा : परंतु और िक राज्य सरकार सामान्य या िवशेष आदेश द्वारा, ऐसे िकसी ःवामी को इस अिधिनयम के उपबंधों के अधीन ऐसे भवन को सुपुदर् करने से छट ू दे सकेगी।
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