section 18
Bye-laws
The Jharkhand Apartment (Regulation and Title of Property) Act, 2005General200529 of 32 sections available2 chapters
Chapter II Chapter II
Statutory text
उप िविधया ं :-
- (1) ूत्येक सम्पित्त, अपाटर्मेंट ःवामी सं गम द्वारा तैयार की गयी उपिविधयों कें अनुसार ूशािसत होगी तथा उपिविधयों की एक ूित सक्षम पदािधकारी के कायार्लय में दािखल की जाय ेगी।
- (2) उप िविधयों में िनम्निलिखत िवषयों से संबंिधत ूावधान भी उपब ंिधत रह ेंगे, यथा- (क) अपाटर्मेंट ःवामी सं गम के गठन की रीित, अपाटर्मेंट ःवािमयों में से ूबंधक बोडर् का िनवार्चन, बोडर् गिठत करने हेतु व्यिक्तयों की सं ख्या, ूित वषर् अवकाश ूाप्त करने वाले बोडर् के सदःयों की सं ख्या, बोडर् की शिक्तयों और कत्तर्व्यों, बोडर् के सदःयों के िलए मानदेय, यिद कोई हो, बोडर् के सदःयों को पद से हटाने की पद्धित, सिचव या ूबंधक की से वा-ूािप्त हेतु बोडर् की शिक्तयाँ और ऐसे सिचव या ूबंधक को शिक्तयों एव ं कत्त र्व्यों का ूत्यायोजन, (ख) अपाटर्मेंट ःवािमयों की बैठक बुलान े की पद्धित तथा बैठक की गणप ूितर् की सं ख्या, (ग) अध्यक्ष का िनवार्चन, जो बोडर् की तथा अपाटर्मेंट ःवामी सं गम की बैठकों की अध्यक्षता कर ेगा। (घ) सामान्य क्षे ऽों और सु िवधाओ ं का अनुरक्षण, मरम्मत एवं ूितःथापन तथा उसके िलए भु गतान (ड़) अपाटर्मेंट ःवािमयों से सामान्य-व्यय का शे यर सं मह करन े की रीित। (च) कोई अन्य िवषय िजसे सं पित्त के अनुरक्षण और ूशासन के िलए आवँयक होना िवचार िकया जाय।
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