section 13
Contents of Deed of Apartment
The Jharkhand Apartment (Regulation and Title of Property) Act, 2005General200529 of 32 sections available2 chapters
Chapter II Chapter II
Statutory text
Deed of Apartment and its Registration
अपाटर्मेंट िवल ेख की अन्तव र्ःतु :-
- (1) जब कभी िकसी अपाटर्मेंट का आवंटन, िबबी या अन्य अं तरण सं ूवत्तर्क द्वारा आवंिटती को िकया जाएगा, सं ूवतर्क और आवंिटती बमशः ूथम भाग के पक्षकार के रूप में एवं िद्वतीय भाग के पक्षकार के रूू में आवंटन, िबबी या अन्य अं तरण की तारीख से तीन माह के भीतर अपाटर्मेंट िवल ेख का िनंपादन एवं रिजःशीकृत कर ेंगे, िजसमें िनम्निलिखत िविषिष्टयां अन्तिव र्ष्ट होगीः- (क) सं ूवतर्क और आव ंिटती के नाम, पता एव ं अन्य िविषिष्टयां- (ख) भू िम का पूणर् िववरण, िजस पर भवन और सामान्य क्षेऽ एव ं सु िवधायें अविःथत हों या अविःथत होने वाली हो और भू िम पूणर् ःवािमत्व वाली है या पट्टाध ृत है और यिद वह पट्टाध ृत हो, तो ऐस े पट्टा की अविध और सम्पित्त का डाक-पता। (ग) अपाटर्मेंट का नक्षा एवं अविःथित िदखाते हए भवन की मं िजल योजना, िजसमें मं िजलों एवं तहखानों का नक्षा तथा अपाटर्में टों की सं ख्या और मु ख्य सामिमयों िजनसे िजनका िनमा र्ण िकया गया हो या िकया जाने वाला हो, का ब्यौरा। मं िजल-योजना में वाःतुिवद् का सत्यािपत िववरण भी होगा िजसमें यह ूमािणत िकया रहेगा िक िजसे क्षेऽ में भवन अविःथत है उसकी अिधकािरता वाले ःथानीय ूािधकार द्वारा सम्यक रूप से ःवीकृत भवन-योजना भाग का यह सही ूित है। (घ) ूत्येक अपाट र्मेंट की अपाटर्मेंट सं ख्या तथा उससे सं लग्न सामान्य क्षे ऽों एवं सु िवधाओं के अिवभािजत िहत की ूितशतता और उसकी अविःथित, अनुमािनत क्षे ऽफल, कमरों की सं ख्या एवं सिन्निहत सामान्य क्षेऽ जहां तक उसकी पहंच हो और उसकी समुिचत पहचान के िलए िकसी अन्य तथ्य का िववरणः- परंतु अपाटर्मेंट की सं ख्या और क्षे ऽफल, यथािःथित, क्षे ऽीय िवकास ूािधकार और/या ःथानीय अिधसूिचत क्षेऽ सिमित, नगर पिरषद् या नगर िनगम द्वारा िवरिचत भवन उप-िविध, िविनमय एव ं िनयमावली के अन ुरूप होना चािहए। (ड़) ऐसे अपाट र्मेंट से सं लग्न सामान्य क्षे ऽों और सु िवधाओं का वण र्न (च) सामान्य क्षे ऽो एव ं सु िवधाओ ं का वण र्न, यिद कोई हो, उनका उपयोग दशा र्ते हए (छ) सामान्य क्षे ऽों में सम्पित्त एवं सं लग्न सु िवधाओं का मू ल्य और ऐसे अपाटर्मेंट से सं लग्न सामान्य क्षे ऽों और सामान्य सु िवधाओं में अिवभािजत िहत का ूितशत और यह िववरण िक अपाटर्मेंट एवं अिवभािजत िहत अपाटर्मेंट िवलेख के िनंपादन की तारीख को िकसी भी रीित से ऋणमःत नही ं है, (ज) ऐसे ूयोजनों का िववरण, िजनके उपयोग के िलए भवन और ूत्येक अपाटर्मेंट आशियत और िनबा र्िधत हो। (झ) ऐसे व्यिक्तयों के आवास या व्यापार ःथल सिहत, जो ऐसे नगर, शहर या गांव में होंगे, जहां भवन अविःथत हो, इसमें इसके पंचात उपबंिधत िःथितयों में आदेिशका की तािमला ूाप्त करन े वाल े व्यिक्त का नाम, (ञ) ऐसे अन्य ब्योर े, िजन्हे अपाट र्मेंट-िवल ेख के पक्षकार बताना वा ंछनीय समझ े। सं ूवत्तर्क अंतरण की िनबंधन एवं शतोर्ं के साथ अपाटर्मेंट-अिभल ेख की एक ूित सम्व्यवहार को अं ितम रूप िदये जाने के एक माह के भीतर उस क्षेऽ के सक्षम पदािधकारी को अनुमोदन हेतु भेजे गा िजसमें अपाटर्मेंट अविःथत हो। यिद सक्षम पदािधकारी का यह समाधान हो जाय िक िकसी अपाटर्मेंट से संबंद्ध अपाटर्मेंट िवलेख-िविधक एवं िविधमान्य है तो वह तीन माह की अविध के भीतर या छः माह से अिधक अविध के भीतर, जै सा िक आदेश में िविनिद र्ष्ट िकया जाय, सं ूवत्तर्क को ऐसा अपाटर्मेंट अिभलेख िनंपािदत एवं रिजःशीकृत करने की अनुज्ञा दे सकेगा। सरकार अविध का आगे िवःतार कर सकेगी। यिद उसका समाधान हो जाय िक ऐसा करना आवँयक है। परंतु इस अिधिनयम के आरंभ होने के पूवर् िकय े गये आवंटन, िवबय या अन्य अंतरण की िःथित में सं ूवतर्क, अिधिनयम के आरंभ के तीन माह के भीतर या सक्षम पदािधकारी अथवा सरकार द्वारा ःवीकृत िवःतार-अविध के भीतर अपाटर्मेंट िवलेख िनंपािदत कर ेगा। परन्तु और िक पट्टादाता तथा पट्टाधारी के बीच पट्टा के गैर िनंपादन अथवा सं ूवतर्क एवं आवंिटती के बीच आवंटन से सं बद्धमूल एकरारनामा की िकसी शतर् के किथत शतर्-भंग को सं ूवतर्क द्वारा आवंिटती के पक्ष में अपाटर्मेंट िवलेख िनंपािदत नहीं करने का पया र्प्त कारण नहीं माना जाय ेगा।
- (2) यिद अपाट र्मेंट भाड़ा बय के अधीन आव ंिटत िकया जाय तो सं ूवतर्क एव ं भाड़ा बेता अपाटर्मेंट िवल ेख के बदल े भाड़ा बय एकरारनाम िनंपािदत कर ेगा जो धारा 13 की उप-धारा
- (1) में यथोिलिखत िविशिष्टयां अन्तिव र्ष्ट होनी चािहए।
- (3) सं ूवत्तर्क इस अिधिनयम के अधीन सम्यक रूप से रिजःशीक ृत अपाटर्मेंट िवलेख या भाड़ा-बय एकरारनामा की एक सच्ची ूित सक्षम पदािधकारी के काया र्लय में ूःतुल करेगा।
- (4) जब कभी अपाटर्मेंट ःवामी अथवा सं ूवत्तर्क या िवकासक द्वारा िवबय पट्टा बंधक, िविनमय, उपहार द्वारा या अन्यथा अपाटर्मेंट का अन्तरण िकया गया हो तो अन्तरणकतार्, अं तिरती के नाम, पता एवं अन्य ब्यौरे से सं बद्ध पृ ष्ठांकन करने के पश्चात उसे अपाटर्मेंट िवलेख और अन्य दःतावेज सुपुदर् करेगा तािक अं तिरती इस अिधिनयम के उपबंधों के अनुसार पंजीक ृत करा सके।
- (5) सामान्य क्षेऽ में अिवभािजत िहत का ूितशत तथा अपाटर्मेंट से सं लग्न सु िवधाओं और अपाटर्मेंट के अनन्य ःवािमत्व एवं कब्जा सिहत अपाटर्मेंट अिभलेख का िनंपादन अपाटर्मेंट ःवामी में दाययोग्य और अन्तरणीय सम्पित्त के रूप में िनिहत होगा। सम्पित्त का सामान्य क्षे ऽों और सु िवधाओ ं का ूबंधन, अं तिरत करने वाले दःतावेज के िनंपादन पर अपाटर्मेंट ःवामी सं गम में िनिहत होगा, िकन्तु यह सम्पित्त या भवन सामान्य क्षे ऽों और सु िवधाओ ं का ःवामी नही ं होगा।
- (6) अपाटर्मेंट िवलेख अथवा उस पर पृ ष्ठांकन हेतु मु िांक शुल्क रिजःशीकरण फीस से संबंिधत एकरारनामा के अभाव में यथािःथित, अं तिरती या आवंिटयों द्वारा इनका वहन िकया जाय ेगा।
- (7) घोषणा या इससे सं बद्ध सभी सं शोधन तथा ूत्येक अपाटर्मेंट से संबंद्ध अपाट र्मेंट िवलेख और भवन की मं िजलों की रूप रे खा रिजःशीकरण अिधिनयम, 1908 की धारा 17 की उपधारा
- (1) के खण्ड (ख) के अथार्न्तगर्त अिनवायर् रूप से रिजःशीकरण योग्य िलखत होंग े।
- (8) सभी रिजःशीकरण कायार्लयों में झारखण्ड अपाट र्मेंट ःवािमत्व अिधिनयम, 2004 के अधीन ''घोषणा और अपाटर्मेंट िवलेख रिजःटार'' नामक एक पंजी और इससे संबंिधत अनुबमिणका रखी जायेगी। पंजी तथा अनुबमिणका उस ूपऽ में रखी जायेगी जैसा िक राज्य सरकार िविहत कर े।
- (9) सं ूवत्तर्क/ फ्लेट का ःवामी अथवा उनकी तरफ से ूािधकृत ूितिनिध उस क्षेऽ के सब-रिजःशार की घोषण के साथ अपाटर्मेंट का िवलेख रिजःशेशन हेतु ूःतुत करेगा। सब-रिजःशार घोषणा के साथ अपाटर्मेंट के िवलेख को रिजःश ेशन अिधिनयम -1908 के ूावधानों के अन्तग र्त पंजीक ृत कर ेगे।
- (10) इस धारा से, यथा उपबंिधत के िसवाय, रिजःशीकरण अिधिनयम, 1908 के उपबंध ऐसी घोषणा तथा अपाट र्मेंट िवल ेख के रिजःशीकरण पर लाग ू होंग े।
Study data processing for this section.
Some statutory text is still being prepared for this language version.
PDF: pending for this language.