section 8
Apartment to be heritable and transferable subject to provisions of the Act
The Jharkhand Apartment (Regulation and Title of Property) Act, 2005इस अिधिनयम के उपबंधों के अध्यधीन अपाटर्मेंट का दाययोग्य एवं अंतरणीय होगा :
अपाटर्मेंट के अनुलग्न सामान्य क्षेऽ एवं सु िवधाओं के अिवभािजत िहत की ूितशतता के साथ कोई भी अपाटर्मेंट तत्समय ूवृत्त िकसी िविध के अथार्न्तगर्त सभी ूयोजनों के िलए दाययोग्य एवं अं तरणीय अचल सं पित्त होगा। अपाटर्मेंट-ःवामी ऐसे अपाटर्मेंट से अनुलग्न सामान्य क्षेऽ एवं सु िवधाओं के अिवभािजत िहत की ूितशतता के साथ-साथ अपने अपाटर्मेंट की िबबी, बंधन, पट्टा, उपहारए िविनमय द्वारा िकसी रीित से, चाहे जो भी हो उसी रीित से, उसी सीमा तक यथा उन्हीं अिधकारी, िवशेषािधकारी, बाध्यताओं, दाियत्यों, अन्वेषकों िविधक काय र्वािहयों या उपचारों और शािःत, समपहरण या दंड, जै सा िकसी अन्य अचल सम्पित्त में होता है, के अध्यधीन अं तरण कर सकेगा अथवा वह उसे अचल सम्पित्त में होता है, के अध्यधीन अं तरण कर सकेगा अथवा वह उसे अचल सम्पित्त के अं तरण एवं उत्तरािधकार पर लागू िविध के अधीन वसीयत कर सकेगा। सं ूवत्तर्क िबबी के एकरारनामे में ऐसे अं तरण पर न तो कोई शतर् अिधरोिपत करेगा और न ही ऐसे अं तरण पर उपगत होने के िलए कोई रकम ही संमिहत करेगा। जहां अपाटर्मेंट भाड़ा, बय-करार के आधार पर िकसी व्यिक्त के कब्जा में हो वहाँ अपाटर्मेंट कब्जा-अं तरण, भाड़ा बय करार द्वारा िविनयिमत होगा और बाकी िकःतों के िलए अं तरक/अं तिरती के साथ संयुक्त रूप से एवं पृ थकतः दायी होगा। जहां भवन पट्टाधृत भू िम पर हो। वहां अं तरण पट्टा के िनबंधन एवं शतोर्ं के अध्यधीन िकया जाएगा।
परंतु जहां भवन पट्टाधृत हो, वहां अं तरण पट्टा के िनबंधन एवं शतोर्ं के अध्यधीन होगा :
परंतु और िक जहां अपाटर्मेंट अिभधारी सहभागीधार ूकार के िकसी सहकारी आवास सोसाईटी के सदःय के कब्जा में हो, वहां ऐसा अं तरण ऐसे सोसाईटी पर लागू िविधयों, िनयमावली तथा उप िविधयों द्वारा िविनयिमत होगा।
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