section 11
Encumbrances against apartment, removal of encumbrance and effect of part payment
The Jharkhand Apartment (Regulation and Title of Property) Act, 2005अपाटर्मेंट के िवरूद्ध िवल्ल ंगम, िवल्लंगम का हटाया जाना एवं आंिशक सं दाय का ूभाव :-
- (1) इस अिधिनयम के ूावधानों के अध्यधीन सम्पित्त की िवद्यमानता की अविध के दौरान सम्पित्त के िवरूद्ध िकसी भी ूकार का िवल्ल ंगम सृ िजत नही ं िकया जाएगा। Provided that ऐसी अविध के दौरान िवल्लंगम ूत्येक अपाटर्मेंट तथा ऐसे अपाटर्मेंट से सं लग्न सामान्य क्षे ऽों एवं सु िवधाओं के अिवभािजत िहत की ूितशतता के िवरूद्ध उन्हीं रीितयों से और उन्ही ं शतोर्ं के अधीन उत्पन्न या सृ िजत िकया जा सकता है िजन रीितयों से और िजन शतोर्ं के अधीन व्यिक्तगत ःवािमत्व के अध्यधीन सम्पित्त के िकसी अन्य पृ थक पारसल सम्पित्त पर या उसक े िवरूद्ध िवरूद्ध िवल्लंगम उत्पन्न या सृ िजत िकया जाए। Provided that और िक यिद उक्त अविध के दौरान ऐसे अपाटर्मेंट और ऐसे अपाटर्मेंट से सं लग्न सामान्य क्षे ऽों एवं सु िवधाओं के अिवभािजत िहत की ूितशतता के िवरूद्ध कोई िवल्लंगम उत्पन्न या सृ िजत िकया गया हो तो अपाटर्मेंट और अिवभािजत िहत या ूितशतता का िवभाजन या उप-िवभाजन नही ं िकया जाय ेगा :
Provided that यह और िक अपाटर्मेंट ःवामी और उसके अिभकत्तार्ओं या उसके ठेके दार या उप ठेके दार की सहमित से/ के अनुरोध पर सं पािदत िकये गये कायर् या दी गयी साममी को अिभव्यक्त रूप से सहमित या वैसे अपाटर्मेंट ःवामी, िजसने उसके िलए ःपष्ट रूप से सहमित पर अनुरोध नहीं िकया हो, िकसी अन्य िकसी सम्पित्त के िवरूद्ध सम्पित्त अं तरण अिधिनयम, 1882 के उपब ंधों के अधीन ूभार या िवल्ल ंगम का आधार नहीं होगा िसवाय इसके िक अपने अपाटर्मेंट की आपातकालीन मरम्मित की दशा में ऐसी अिभव्यक्त सहमित अपाटर्मेंट ःवामी द्वारा दी गयी समझी जायेगी। सामान्य क्षे ऽों एवं सु िवधाओं के िलए सं पािदत कायर् और दी गई साममी, यिद इस अिधिनयम, घोषणा या उप िविध के उपबंधों के अनुसार अपाट र्मेंट ःवामी सं गम या ूबंधक बोडर् या ूबंधक द्वारा सम्यक
् रूप से ूािधकृत हो, तो यह ूत्येक अपाटर्मेंट ःवामी की अिभव्यक्त सहमित से सं पािदत समझी जायेगी और इस अिधिनयम के अधीन ूत्येक अपाटर्मेंट के िवरूद्ध ूभार या िवल्लंगम के आधार होंग े और इस धारा की उप धारा
- (2) के उपब ंधों के अध्यधीन होंग े।
- (2) दो या अिधक अपाटर्में टों के िवरूद्ध ूभार या िवल्लंगम के ूभावी होने की दशा में पृ थक ्
अपाटर्मेंट के अपाटर्मेंट ःवामी अपने अपाट र्मेंट को और ऐसे अपाट र्मेंट के सामान्य क्षे ऽों एवं सु िवधाओं के अिवभािजत िहत की ूितशतता को ूत्येक ूभािवत अपाटर्मेंट के िलए देय आनुपाितक रकम का भु गतान करके ूभार या िवल्लंगम से मुक्त करवा सकता है। एसे वैयिक्तक भु गतान, उन्मोचन और चुकती के पश्चात
्
अपाटर्मेंट तथा उससे अनुलग्न सामान्य क्षे ऽों एवं सु िवधाओ ं के अिवभािजत िहत की ूितशतता इस ूकार भु गतान िकए गए, उन्मोिचत िकए गए और चुकाए गये ूभार और िवल्ल ंगम से मुक्त एवं रिहत हो जाएंगे। ऐसे आंिशक भु गतान, चुकती और उन्मोचन से ऐसे व्यिक्त करे िजनके पास ूभार या कोई अन्य िवल्लंगम हो, अपाटर्मेंट और उससे अनुलग्न सामान्य क्षे ऽों एवं सु िवधाओं के अिवभािजत िहत की ूितशतता के िवरूद्ध िजसका भु गतान, चुकती या उन्मोचन नहीं िकया गया हो, उसे अिधकारों के ूवत र्न से रोका नही ं जाएगा।
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