Bare Act
Chapter II Chapter II
Chapter II Chapter II
13. Contents of Deed of Apartment
Deed of Apartment and its Registration
अपाटर्मेंट िवल ेख की अन्तव र्ःतु :-
- (1) जब कभी िकसी अपाटर्मेंट का आवंटन, िबबी या अन्य अं तरण सं ूवत्तर्क द्वारा आवंिटती को िकया जाएगा, सं ूवतर्क और आवंिटती बमशः ूथम भाग के पक्षकार के रूप में एवं िद्वतीय भाग के पक्षकार के रूू में आवंटन, िबबी या अन्य अं तरण की तारीख से तीन माह के भीतर अपाटर्मेंट िवल ेख का िनंपादन एवं रिजःशीकृत कर ेंगे, िजसमें िनम्निलिखत िविषिष्टयां अन्तिव र्ष्ट होगीः- (क) सं ूवतर्क और आव ंिटती के नाम, पता एव ं अन्य िविषिष्टयां- (ख) भू िम का पूणर् िववरण, िजस पर भवन और सामान्य क्षेऽ एव ं सु िवधायें अविःथत हों या अविःथत होने वाली हो और भू िम पूणर् ःवािमत्व वाली है या पट्टाध ृत है और यिद वह पट्टाध ृत हो, तो ऐस े पट्टा की अविध और सम्पित्त का डाक-पता। (ग) अपाटर्मेंट का नक्षा एवं अविःथित िदखाते हए भवन की मं िजल योजना, िजसमें मं िजलों एवं तहखानों का नक्षा तथा अपाटर्में टों की सं ख्या और मु ख्य सामिमयों िजनसे िजनका िनमा र्ण िकया गया हो या िकया जाने वाला हो, का ब्यौरा। मं िजल-योजना में वाःतुिवद् का सत्यािपत िववरण भी होगा िजसमें यह ूमािणत िकया रहेगा िक िजसे क्षेऽ में भवन अविःथत है उसकी अिधकािरता वाले ःथानीय ूािधकार द्वारा सम्यक रूप से ःवीकृत भवन-योजना भाग का यह सही ूित है। (घ) ूत्येक अपाट र्मेंट की अपाटर्मेंट सं ख्या तथा उससे सं लग्न सामान्य क्षे ऽों एवं सु िवधाओं के अिवभािजत िहत की ूितशतता और उसकी अविःथित, अनुमािनत क्षे ऽफल, कमरों की सं ख्या एवं सिन्निहत सामान्य क्षेऽ जहां तक उसकी पहंच हो और उसकी समुिचत पहचान के िलए िकसी अन्य तथ्य का िववरणः- परंतु अपाटर्मेंट की सं ख्या और क्षे ऽफल, यथािःथित, क्षे ऽीय िवकास ूािधकार और/या ःथानीय अिधसूिचत क्षेऽ सिमित, नगर पिरषद् या नगर िनगम द्वारा िवरिचत भवन उप-िविध, िविनमय एव ं िनयमावली के अन ुरूप होना चािहए। (ड़) ऐसे अपाट र्मेंट से सं लग्न सामान्य क्षे ऽों और सु िवधाओं का वण र्न (च) सामान्य क्षे ऽो एव ं सु िवधाओ ं का वण र्न, यिद कोई हो, उनका उपयोग दशा र्ते हए (छ) सामान्य क्षे ऽों में सम्पित्त एवं सं लग्न सु िवधाओं का मू ल्य और ऐसे अपाटर्मेंट से सं लग्न सामान्य क्षे ऽों और सामान्य सु िवधाओं में अिवभािजत िहत का ूितशत और यह िववरण िक अपाटर्मेंट एवं अिवभािजत िहत अपाटर्मेंट िवलेख के िनंपादन की तारीख को िकसी भी रीित से ऋणमःत नही ं है, (ज) ऐसे ूयोजनों का िववरण, िजनके उपयोग के िलए भवन और ूत्येक अपाटर्मेंट आशियत और िनबा र्िधत हो। (झ) ऐसे व्यिक्तयों के आवास या व्यापार ःथल सिहत, जो ऐसे नगर, शहर या गांव में होंगे, जहां भवन अविःथत हो, इसमें इसके पंचात उपबंिधत िःथितयों में आदेिशका की तािमला ूाप्त करन े वाल े व्यिक्त का नाम, (ञ) ऐसे अन्य ब्योर े, िजन्हे अपाट र्मेंट-िवल ेख के पक्षकार बताना वा ंछनीय समझ े। सं ूवत्तर्क अंतरण की िनबंधन एवं शतोर्ं के साथ अपाटर्मेंट-अिभल ेख की एक ूित सम्व्यवहार को अं ितम रूप िदये जाने के एक माह के भीतर उस क्षेऽ के सक्षम पदािधकारी को अनुमोदन हेतु भेजे गा िजसमें अपाटर्मेंट अविःथत हो। यिद सक्षम पदािधकारी का यह समाधान हो जाय िक िकसी अपाटर्मेंट से संबंद्ध अपाटर्मेंट िवलेख-िविधक एवं िविधमान्य है तो वह तीन माह की अविध के भीतर या छः माह से अिधक अविध के भीतर, जै सा िक आदेश में िविनिद र्ष्ट िकया जाय, सं ूवत्तर्क को ऐसा अपाटर्मेंट अिभलेख िनंपािदत एवं रिजःशीकृत करने की अनुज्ञा दे सकेगा। सरकार अविध का आगे िवःतार कर सकेगी। यिद उसका समाधान हो जाय िक ऐसा करना आवँयक है। परंतु इस अिधिनयम के आरंभ होने के पूवर् िकय े गये आवंटन, िवबय या अन्य अंतरण की िःथित में सं ूवतर्क, अिधिनयम के आरंभ के तीन माह के भीतर या सक्षम पदािधकारी अथवा सरकार द्वारा ःवीकृत िवःतार-अविध के भीतर अपाटर्मेंट िवलेख िनंपािदत कर ेगा। परन्तु और िक पट्टादाता तथा पट्टाधारी के बीच पट्टा के गैर िनंपादन अथवा सं ूवतर्क एवं आवंिटती के बीच आवंटन से सं बद्धमूल एकरारनामा की िकसी शतर् के किथत शतर्-भंग को सं ूवतर्क द्वारा आवंिटती के पक्ष में अपाटर्मेंट िवलेख िनंपािदत नहीं करने का पया र्प्त कारण नहीं माना जाय ेगा।
- (2) यिद अपाट र्मेंट भाड़ा बय के अधीन आव ंिटत िकया जाय तो सं ूवतर्क एव ं भाड़ा बेता अपाटर्मेंट िवल ेख के बदल े भाड़ा बय एकरारनाम िनंपािदत कर ेगा जो धारा 13 की उप-धारा
- (1) में यथोिलिखत िविशिष्टयां अन्तिव र्ष्ट होनी चािहए।
- (3) सं ूवत्तर्क इस अिधिनयम के अधीन सम्यक रूप से रिजःशीक ृत अपाटर्मेंट िवलेख या भाड़ा-बय एकरारनामा की एक सच्ची ूित सक्षम पदािधकारी के काया र्लय में ूःतुल करेगा।
- (4) जब कभी अपाटर्मेंट ःवामी अथवा सं ूवत्तर्क या िवकासक द्वारा िवबय पट्टा बंधक, िविनमय, उपहार द्वारा या अन्यथा अपाटर्मेंट का अन्तरण िकया गया हो तो अन्तरणकतार्, अं तिरती के नाम, पता एवं अन्य ब्यौरे से सं बद्ध पृ ष्ठांकन करने के पश्चात उसे अपाटर्मेंट िवलेख और अन्य दःतावेज सुपुदर् करेगा तािक अं तिरती इस अिधिनयम के उपबंधों के अनुसार पंजीक ृत करा सके।
- (5) सामान्य क्षेऽ में अिवभािजत िहत का ूितशत तथा अपाटर्मेंट से सं लग्न सु िवधाओं और अपाटर्मेंट के अनन्य ःवािमत्व एवं कब्जा सिहत अपाटर्मेंट अिभलेख का िनंपादन अपाटर्मेंट ःवामी में दाययोग्य और अन्तरणीय सम्पित्त के रूप में िनिहत होगा। सम्पित्त का सामान्य क्षे ऽों और सु िवधाओ ं का ूबंधन, अं तिरत करने वाले दःतावेज के िनंपादन पर अपाटर्मेंट ःवामी सं गम में िनिहत होगा, िकन्तु यह सम्पित्त या भवन सामान्य क्षे ऽों और सु िवधाओ ं का ःवामी नही ं होगा।
- (6) अपाटर्मेंट िवलेख अथवा उस पर पृ ष्ठांकन हेतु मु िांक शुल्क रिजःशीकरण फीस से संबंिधत एकरारनामा के अभाव में यथािःथित, अं तिरती या आवंिटयों द्वारा इनका वहन िकया जाय ेगा।
- (7) घोषणा या इससे सं बद्ध सभी सं शोधन तथा ूत्येक अपाटर्मेंट से संबंद्ध अपाट र्मेंट िवलेख और भवन की मं िजलों की रूप रे खा रिजःशीकरण अिधिनयम, 1908 की धारा 17 की उपधारा
- (1) के खण्ड (ख) के अथार्न्तगर्त अिनवायर् रूप से रिजःशीकरण योग्य िलखत होंग े।
- (8) सभी रिजःशीकरण कायार्लयों में झारखण्ड अपाट र्मेंट ःवािमत्व अिधिनयम, 2004 के अधीन ''घोषणा और अपाटर्मेंट िवलेख रिजःटार'' नामक एक पंजी और इससे संबंिधत अनुबमिणका रखी जायेगी। पंजी तथा अनुबमिणका उस ूपऽ में रखी जायेगी जैसा िक राज्य सरकार िविहत कर े।
- (9) सं ूवत्तर्क/ फ्लेट का ःवामी अथवा उनकी तरफ से ूािधकृत ूितिनिध उस क्षेऽ के सब-रिजःशार की घोषण के साथ अपाटर्मेंट का िवलेख रिजःशेशन हेतु ूःतुत करेगा। सब-रिजःशार घोषणा के साथ अपाटर्मेंट के िवलेख को रिजःश ेशन अिधिनयम -1908 के ूावधानों के अन्तग र्त पंजीक ृत कर ेगे।
- (10) इस धारा से, यथा उपबंिधत के िसवाय, रिजःशीकरण अिधिनयम, 1908 के उपबंध ऐसी घोषणा तथा अपाट र्मेंट िवल ेख के रिजःशीकरण पर लाग ू होंग े।
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14. Contents of Declaration
घोषणा की अन्तर्वस्तुः
- (1) धारा-2 में यथा निर्दिष्ट घोषणा उस रूप में और उस रीति से प्रस्तुत की जायेगी, जो विहत की जाय और इसमें निम्नलिखित विशिष्टयां अंतर्विष्ट होगी। (क) संपत्ति का विवरण (ख) संपत्ति में स्वामी या स्वामियों के हित के स्वरूप और दर्ज स्वामित्व भूमि अथवा पट्टाधृत भूमि के संबंध में विवरण। (ग) संपत्ति को प्रभावित करने वाला विद्यमान ऋणभार, यदि कोई हो (घ) भवन का विवरण, मंजिलों, तहखानों, अपार्टमेंटों की संख्या और उनका स्थान (वास्तविक निर्माण क्षेत्र) कमरों की संख्या, आसन्न सामान्य क्षेत्र, जहां तक इसकी पहुंच हो और इसकी समुचित पहचान के लिए आवश्यक अन्य आँकड़े (ड़) सामान्य क्षेत्रों एवं सुविधाओं का पूरा विवरण (च) सामान्य क्षेत्रों एवं सुविधाओं, यदि कोई हो (यह बताते हुए कि किन-किन अपार्टमेंटों तक उनका उपयोग आरक्षित हो) का विवरण (छ) संपत्ति तथा प्रत्येक अपार्टमेंट का मूल्य और प्रत्येक अपार्टमेंट तथा इसके स्वामियों से संबद्ध सामान्य क्षेत्रों एवं सुविधाओं में अविभाजित हित का प्रतिशत, (ज) जिन प्रयोजनों के लिए भवन तथा प्रत्येक अपार्टमेंट आशियत हों उनका विवरण और के संबद्ध में प्रतिषिद्ध हो, (झ) संपत्ति से संबद्ध कोई अन्य ब्योरे जिसे, घोषणा निष्पादित करने वाला व्यक्ति, इस अधिनियम से संगत उपवर्णित करना वांछनीय समझे, (ञ) इस अधिनियम के उपबंधों से संगत पद्धति जिसके द्वारा घोषणा में संशोधित की जा सके।
- (2) प्रत्येक घोषणा तथा उप-विधियों और घोषणा या उपविधियों के संबद्ध सभी संशोधनों की एक सच्ची प्रतिलिपि उस क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में दाखिल की जायेगी जहां संपत्ति अवस्थित हो।
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15. Declaration or instrument to be submitted to and disposed of by Competent Authority
सक्षम प्राधिकारी के सक्षम प्रस्तुत की जानेवाली और उसके द्वारा निपटायी जानेवाली घोषणा या लिखत :-
- (1) धारा-2 में निर्दिष्ट कोई घोषणा या इससे संबद्ध कोई संशोधन या धारा 4 की उप-धारा
- (4) में निर्दिष्ट कोई लिखत उसके निष्पादन की तारीख में पन्द्रह दिनों के भीतर स्थल-प्लान, भवन प्लान और सुसंगत हक-विलेख की प्रतियों के साथ क्षेत्र के सक्षम पदाधिकारी को प्रथमतः दो प्रतियों में दिया जायेगा।
- (2) उपधारा
- (1) में निर्दिष्ट घोषणा या उसमें संशोधन अथवा कोई लिखत प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी :- (क) संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने के पश्चात तथा ऐसी जांच यदि कोई हो, करने के बाद, जिसे वह इस प्रयोजनार्थ आवश्यक विचार करे, जैसी भी स्थिति हो, घोषणा, संशोधन या लिखत का परीक्षण वह विनिश्चित करने के लिए करेगा कि :- i. संबद्ध संपत्ति इस अधिनियम के अंतर्गत आती है या नहीं, और ii. घोषणा, संशोधनों या लिखत इस अधिनियम के अनुसार है या नहीं (ख) घोषणा, संशोधनों या लिखत की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के कारणों को देते हुए लिखित आदेश देगा, तथा (ग) स्वीकृति की दशा में घोषणा, संशोधन या लिखत को सभी अनुलग्नकों के साथ वापसी की तारीख के तीस दिनों के भीतर उसका रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए, जैसी भी स्थिति हो, स्वामी या स्वामियों को अविलम्ब वापस कर देगा। (घ) अस्वीकृति की दशा में, स्वामी या स्वामियों को अस्वीकृति आदेश अविलम्ब संसूचित कर देगा।
- (3) इस अधिनियम के आरंभ होने के पूर्व अपार्टमेंट के आवंटन, बिक्री या अन्य अंतरणों की दशा में, संकत्तर्क/विकासक इस अधिनियम के आरंभ के तीन माह के भीतर या सक्षम पदाधिकारी या सरकार द्वारा बढ़ाई गयी अवधि के भीतर सक्षम पदाधिकारी के सक्षम घोषणा दायर करेगा : Provided that (परंतु) पट्टाकर्ता तथा पट्टेदार के बीच पट्टा निष्पादन न होना या संकत्तर्क आवंटी के तथा आवंटन को अस्वीकृत करनेवाले मूल एकरारनामे के किन्हीं शर्तों का आरोपित भंग होना संकत्तर्क के लिए आवंटी के पक्ष में अपार्टमेंट-विलेख निष्पादित नहीं करने का पर्याप्त कारण नहीं माना जाएगा।
- (4) यदि अपार्टमेंट भाड़ा क्रय करार पर आवंटित किया जाता हो तो संकत्तर्क और भाड़ा-क्रेता इस प्रकार भाड़ा क्रय एकरारनामा के अधीन आवंटित अपार्टमेंट के संबंध में अपार्टमेंट विलेख के बदले भाड़ा-क्रेता एकरारनामा निष्पादित करेगा।
- (5) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व, अपार्टमेंट के आवंटन, बिक्री या अन्य अंतरणों की दशा में, संकत्तर्क/विकासक तीन माह, या जिस क्षेत्र में अपार्टमेंट अवस्थित है उसके सक्षम पदाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति विस्तार- अवधि के भीतर अपार्टमेंट-विलेख का निष्पादन करेगा।
- (6) उपधारा
- (2) के अधीन अस्वीकृति के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे अपीलीय पदाधिकारी के पास अपील कर सकेगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करे: Provided that (परंतु) ऐसी अपील, ऐसा आदेश होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर या उसकी ओर से पर्याप्त आधार दर्शाने पर, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उस अवधि के भीतर, जो स्वीकृति की जाय, किया जाएगा। ऐसी किसी अपील पर अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा तथा इसे किसी विधि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
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16. Execution of transfer
अंतरण का प्रवर्तन :-
- (1) यदि संकत्तर्क या अपार्टमेंट स्वामी, जैसी भी स्थिति हो, उस तिथि के तीन माह के भीतर जिस तिथि को अपार्टमेंट का कब्जा दिया गया हो या सक्षम पदाधिकारी या राज्य सरकार ने जिस तिथि तक अवधि विस्तार किया हो, अपार्टमेंट विलेख निष्पादित करने में या उस पर पृष्ठांकन में विफल रहता है तो ऐसी बढ़ाई गयी अवधि की समाप्ति पर सक्षम पदाधिकारी, शिकायत किये जाने पर या स्वेप्रेरणा से, प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए अधिकतम पांच हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा तथा यदि व्यक्तिब्रम जारी रहे, तो हर दिन के लिए एक सौ रूपये प्रति अपार्टमेंट के लिए न्यूनतम शास्ति भी अधिरोपित कर सकेगा तथा शास्ति की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जा सकेगी। यह शास्ति स्टाम्प अधिनियम या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन की गई किसी कार्रवाई के अतिरिक्त होगी।
- (2) संकत्तर्क द्वारा उपरोक्त धारा
- (1) में कथित समय के अंतर्गत विलेख निष्पादित करने में विफल रहने पर आवंटी सक्षम पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकेगा।
- (3) सहमति के समय के भीतर अपार्टमेंट के स्वामी द्वारा अपार्टमेंट के विलेख पर अपार्टमेंट का अंतरण पृष्ठांकित करने में विफल रहने पर अंतरिती सक्षम पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकेगा।
- (4) अंतरण के रजिस्ट्रीकरण लागू करने के निमित्त रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के सक्षम प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए जैसी भी स्थिति हो, उपधारा
- (2) तथा
- (3) के अधीन लिखित आवेदन विहित प्ररूप में उस क्षेत्र के सक्षम पदाधिकारी के कार्यालय में दिया जायेगा। यथावश्यक जांच करने तथा यह समाधान कर लेने के पश्चात कि आवेदन ने वही किया है, जो एकरारनामा के अधीन उसे करना अपेक्षित था, सक्षम पदाधिकारी संबद्ध रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को आवेदन की तिथि से दो माह के भीतर यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को आवेदन की तिथि से दो माह के भीतर यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि रजिस्ट्रीकरण के प्रवर्तन के लिए यह उचित मामला है तथा आवेदक को भी निदेश देगा कि वह अपार्टमेंट का विलेख जो अन्य पक्ष द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है, के एकपक्षीय निष्पादन एवं रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत करे। रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के एकपक्षीय निष्पादन एवं रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत करे। रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी लिखत को रजिस्ट्रीकृत करेगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम लिखत को रजिस्ट्रीकृत करेगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन किया गया लिखत के रजिस्ट्रीकरण आवेदक को संपत्ति निहित करने के लिए पर्याप्त होगा। सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक आवेदन के साथ पांच हजार रूपये से वा शुल्क प्रभारित किया जायेगा।
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17. Recording of succession
उत्तराधिकार का अभिलेखनः- जब कभी अपार्टमेंट या उसका कोई भाग उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार में मिलने तक उत्तराधिकारी, अपार्टमेंट के विलेख की प्रमाणित प्रति पर उत्तराधिकारी अभिलिखित करने हेतु, स्थानीय पदाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी के समक्ष उत्तराधिकारी की तिथि के छह माह की अवधि के भीतर एक आवेदन देगा और यदि अपार्टमेंट के उत्तराधिकार पर विवाद हो तो सक्षम पदाधिकारी उस पर निर्णय लेगा।
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18. Bye-laws
उप िविधया ं :-
- (1) ूत्येक सम्पित्त, अपाटर्मेंट ःवामी सं गम द्वारा तैयार की गयी उपिविधयों कें अनुसार ूशािसत होगी तथा उपिविधयों की एक ूित सक्षम पदािधकारी के कायार्लय में दािखल की जाय ेगी।
- (2) उप िविधयों में िनम्निलिखत िवषयों से संबंिधत ूावधान भी उपब ंिधत रह ेंगे, यथा- (क) अपाटर्मेंट ःवामी सं गम के गठन की रीित, अपाटर्मेंट ःवािमयों में से ूबंधक बोडर् का िनवार्चन, बोडर् गिठत करने हेतु व्यिक्तयों की सं ख्या, ूित वषर् अवकाश ूाप्त करने वाले बोडर् के सदःयों की सं ख्या, बोडर् की शिक्तयों और कत्तर्व्यों, बोडर् के सदःयों के िलए मानदेय, यिद कोई हो, बोडर् के सदःयों को पद से हटाने की पद्धित, सिचव या ूबंधक की से वा-ूािप्त हेतु बोडर् की शिक्तयाँ और ऐसे सिचव या ूबंधक को शिक्तयों एव ं कत्त र्व्यों का ूत्यायोजन, (ख) अपाटर्मेंट ःवािमयों की बैठक बुलान े की पद्धित तथा बैठक की गणप ूितर् की सं ख्या, (ग) अध्यक्ष का िनवार्चन, जो बोडर् की तथा अपाटर्मेंट ःवामी सं गम की बैठकों की अध्यक्षता कर ेगा। (घ) सामान्य क्षे ऽों और सु िवधाओ ं का अनुरक्षण, मरम्मत एवं ूितःथापन तथा उसके िलए भु गतान (ड़) अपाटर्मेंट ःवािमयों से सामान्य-व्यय का शे यर सं मह करन े की रीित। (च) कोई अन्य िवषय िजसे सं पित्त के अनुरक्षण और ूशासन के िलए आवँयक होना िवचार िकया जाय।
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19. Separate assessment
पृ थक िनधार्रण- तत्समय ूवृत िकसी अन्य िविध के ूितकूल िकसी बात के होते हएु भी, ूत्य ेक अपाटर्मेंट की सम्पित्त, (सामान्य क्षे ऽों एवं सु िवधाओं में अिवभािजत िहत के ूितशत सिहत ) िजसका ःवामी िकसी अन्य अपाटर्मेंट का ःवामी नहीं है, नगरपािलका दरों एवं करों के िनधार्रण के ूयोनाथर् एक पृ थक इकाई समझी जाएगी।
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20. Charge on property for common expenses
सामान्य व्ययों के िलए सं पित्त पर ूभार :- िकसी अपाटर्मेंट पर ूभाय र् सामान्य व्ययों के िहःसे के िलए अपाटर्मेंट-ःवामी-सं गम िनधार्िरत सभी रकम, अन्य कानूनी ूभारों के िसवाय, सभी अन्य ूभारों के पूवर्, नगरपािलका करों के भु गतान के िलए ऐसे अपाट र्मेंट पर ूथम ूभार होगा।
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21. Liability for unpaid common expenses on transfer of apartment
अपाटर्मेंट के िवबय पर असंदत सामान्य व्ययों का दाियत्व :- अपाटर्मेंट का के रता िवबेता के साथ संयुक्त रूप से तथा पृ थक रूप से िवबय के समय तक सामान्य व्ययों में अपने अंश (शे यर) के िलए बाद वाले के िवरूद्ध सभी असंदत िनधार्रण के िलए उत्तरदायी होगा।
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22. Penalty
शािःत :- (1)इस अिधिनयम के उपबंधों के अध्यधीन, यिद िकसी अपाटर्मेंट का ःवामी- (क) अिधिनयम के िकन्ही ं उपब ंधों का या (ख) िकसी उप-िविधयों का, जो सक्षम ूािधकारी द्वारा बनाई जाय, अथवा (ग) घोषणा में उपिणर्त िकसी ूसंिवदा, शतर् या िनबं धन का, िजसक े अध्यधीन वह हो अथवा पक्षकार हो अथवा यिद ऐसा ःवामी इस अिधिनयम के उपबंधों के अधीन सं पित्त को समिपर्त करने में अड़चन डालता हो और इस अिधिनयम की धारा-15 के उपबंधों तथा इस अिधिनयम के अधीन बनाई गयी िनयमावली के अनुसार घोषणा के िनंपादन के िलए यथोप ेिक्षत िविशिष्टया ं या कागजात ूःतुत नहीं करता हो, तो वह अपाटर्मेंट ःवामी सं गम या व्यिथत ःवामी की ओर से ूबंधक अथवा ूबंधक बोडर् की ूे रणा से अथवा, समुिचत मामले में, सक्षम पदािधकारी, मिजःशेट के समक्ष दोष िसिद्ध होने पर या तो एक वषर् की अविध तक के कारावास की सजा अथवा पांच हजार रूपये तक के जु मार्ने का अथवा दोनों का दायी होगा, तथा उल्लंघन िकये जाने से जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहता है तबतक हरेक िदन के िलए दो सौ रूपया तक का अितिरक्त जु मार्ना का भी दायी होगा।
- (2) उप धारा
- (1) के अधीन दण्डनीय कोई उल्लंघन होने पर, जहाँ अिभयोजन होता हो, अथवा अपाटर्मेंट-ःवामी-सं गम की ओर से ूबंधक अथवा ूबंधन बोडर् की ूे रणा से सं िःथत िकया जाता हो, वहाँ ऐसे सं गम द्वारा ऐसे अिभयोजन के सं िःथत होने के पूवर् अथवा बाद मे, उस रािश का िजताना उिचत िवचार िकया जाय इसके कोष में भु गतान िकये जाने या जमा करने पर, उसको ूषिमत िकया जा सकेगा।
- (3) इस धारा के ूावधान धारा -20 और 21 के उपबंधों पर ूितक ूल ूभाव डाले िबना लागू होंग।
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23. General directions
सामान्य िनद ेश :- यिद ूबंधक या ूबंधक बोडर् द्वारा ूयोग िकये जाने हेतु अिधकार रखनेवाला अपाटर्मेंट-ःवामी-सं गम इस अिधिनयम अथवा तद्धन बनाई गई िनयमावली के अधीन, अपने कृ त्यों का अनुपालन करने में िवफल रहता है तो सक्षम पदािधकारी ऐसा िनद ेश दे सकेगा जो वह उिचत िवचार कर े।
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24. Power to make rules
िनयम बनाने की शिक्त - राज्य सरकार, राजपऽ में अिधसूचना द्वारा, इस अिधिनयम के ूावधानों के िबयान्वयन हेतु िनयमावली बना सकेगी।
Some statutory text is still being prepared for this language version.
PDF: pending for this language.