section 8
अशासकीय सदस्यों का हटाया जाना
The Jharkhand Cow Welfare Commission Act, 2005राज्य सरकार गैर सरकारी सदस्य के पद से किसी व्यक्ति को हटा सकेगी यदि व्यक्ति - 1. अनुमोचित दिवालिया हो जाता है । 2. किसी ऐसे अपराध के लिये जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है दोष सिद्ध और कारावास से दण्डाविष्ट किया जाता है । 3. विकृत चित हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है । 4. कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है । 5. आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति अभिप्राप्त किये बिना, आयोग के क्रमवर्ती तीन सम्मेलनों से अनुपस्थित रहता है, या 6. राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य की हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है जिससे कि उस व्यक्ति का उस पद पर बना रहना पशु के हित में या लोक हित में अपायकर हो गया है । परन्तु इस उपधारा के अधीन किसी व्यक्ति को तब तक नही हटाया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति को उस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नही दिया जाता है ।
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