section 19
लेखे और संपरीक्षा
The Jharkhand Cow Welfare Commission Act, 2005आयोग समुचित लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों को बनाए रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड के परामर्श से विहित किया जाये । 2. आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जायेगी जो कि उसके द्वारा निर्दिष्ट किये जाये और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में हुआ कोई व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार को संदेय होगा । 3. महालेखाकार और उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार तथा विशेषाधिकार होंगे और वही प्राधिकार होगा जो सामान्यतया महालेखाकार को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते है और विशिष्टतया लेखाओं, संबद्ध वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज पत्रों को मांगे जाने पर पेश करने और आयोग के कार्यालय मे से किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।
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