section 2
परिभाषाएँ
The Jharkhand Cow Welfare Commission Act, 2005General200527 of 27 sections available
Statutory text
इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
- (1) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है झारखंड गो सेवा आयोग अधिनियम, 2005
- (2) 'आयोग' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन झारखंड गो सेवा आयोग ।
- (3) 'पशु' से अभिप्रेत है गाय, साढ़, बैल और बछड़ा-बछिया
- (4) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है आयोग का अध्यक्ष
- (5) 'संस्था' से अभिप्रेत है कोई ऐसी संस्था जो पशुओं के कल्याण में लगी हुई है और पशुओं को रखने, उनके प्रजनन, पालन तथा रख-रखाव भरण पोषण करने के लिए या अशक्त बूढ़े और रोगी पशुओं ग्रहण करने, उनका संरक्षण, देखभाल, प्रबंध तथा उपचार करने के प्रयोजनार्थ स्थापित की गई है जिसके अन्तर्गत गोसदन, गोशाला, पिंजरापोल, गो रक्षण संस्था और उसके परिसंघ या संघ जो तत्समय प्रवृत किसी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या अन्यथा है -
- (6) 'सदस्य' से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी आता है ।
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