section 14
संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण एवं उनके लेखाओं की संपरीक्षा
The Jharkhand Cow Welfare Commission Act, 2005General200527 of 27 sections available
Statutory text
इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के प्रत्येक संस्था ऐसे प्रारम्भ के तीन मास के भीतर इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन ऐसी रीति में तथा ऐसी विशिष्टयाँ अन्तर्विष्ट करते हुए प्रस्तुत करेगी, जैसा कि विहित की जाय; 2. आवेदन के साथ ऐसी फीस संलग्न की जायेगी, जैसा कि विहित की जाय; 3. आयोग, ऐसी जाँच के पश्चात् जैसा कि वह ठीक समझे, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ऐसे प्रारूप में जारी करेगा जैसा कि विहित किया जाय; 4. आयोग अपने यहाँ रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं का एक रजिस्टर ऐसे प्रारूप में रखेगा जैसा कि विहित किया जाय; 5. उपधारा
- (4) के अधीन यथा विहित रजिस्टर में अभिलिखित किसी संस्था से संबंधित किन्ही विशिष्टियों में जब कभी कोई परिवर्तन होता है तो संस्था की ओर से कार्य करने के लिये न्यस्त व्यक्ति, ऐसे परिवर्तन की रिपोर्ट आयोग को देगा जो ऐसी जाँच के पश्चात् जैसा कि वह ठीक समझे रजिस्टर में आवश्यक परिवर्तन करेगा । 6. ऐसी प्रत्येक संस्था के जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है लेखाओं को, प्रत्येक वर्ष के इकत्तीस मार्च को अन्तिम रूप दिया जायेगा और प्रतिवर्ष उसके लेखाओं की संपरीक्षा विहित रीति में की जायेगी ।
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