section 27
नियम बनाने की शक्ति
The Jharkhand Cow Welfare Commission Act, 2005General200527 of 27 sections available
Statutory text
- (1) राज्य सरकार साधारणतया इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी ।
- (2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे अर्थात् - क. आयोग के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें; ख. आयोग के सदस्यों को संदाय किये जा सकने वाले भत्ते; ग. वह रीति जिसमें संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा; घ. वह रीति जिसमें तथा वह प्राधिकारी जो आयोग की निधि का संचालन करेगा; च. वह रीति जिसमें आयोग द्वारा शिकायतों को ग्रहण किया जायेगा तथा जांच करने का ढंग; छ. वह प्रारूप तथा रीति जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी; ज. वह फीस जिसका भुगतान किये जाने पर रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा तथा वह प्रारूप जिसमें रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा;
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान-सभा के पटल पर रखे जाएंगे ।
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