section 10
आकस्मिक रिक्ति
The Jharkhand Cow Welfare Commission Act, 2005General200527 of 27 sections available
Statutory text
अपनी पदावधि का अवसान होने के पूर्व किसी अशासकीय सदस्य की मृत्यु हो जाने, उसके पद त्यागकर देने या उसके निरर्हित हो जाने की दशा में या कार्य करने से असमर्थ हो जाने की दशा में ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई समझी जायेगी और ऐसी रिक्ति, उस पर किसी व्यक्ति की सदस्य के रूप में नियुक्ति करके, यथासंभव शीघ्र भरी जायेगी, और वह ऐसा पद अपने पूर्ववर्ती की अनवसित पदावधि के लिये धारण करेगा ।
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