section 5
पुलिस महानिदेशक, झारखंड (पदेन)
The Jharkhand Cow Welfare Commission Act, 2005General200527 of 27 sections available
Statutory text
- (3) निम्नलिखित गैर सरकारी सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे :- 1. झारखंड गोशाला संघ द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि; 2. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची के कुलपति या उनका प्रतिनिधि जो संकायाध्यक्ष की रैंक से नीचे के न हो; 3. राज्यन्तर्गत पशु कल्याण कार्य से जुड़े ऐसे गैर सरकारी व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जायेगा; 4. पदावधि
- (1) आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए अन्य गैर सरकारी सदस्य आयोग की प्रथम बैठक की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे और तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति पर पद रिक्त कर देंगे और यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो निवृत्त होने वाले सदस्य नए नाम निर्देशन के लिए पात्र होंगे ।
- (2) उपधारा-1 में विनिर्दिष्ट पदावधि के चालू रहने के दौरान किसी भी आकस्मिक रिक्ति या प्रतिस्थापन के कारण ऐसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या अन्य गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि, जो नाम निर्देशित किये जाये सामान्य रूप से नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य जिनके स्थान पर वे नाम निर्देशित हुये हो उनकी अवधि की अन्तिम तिथि तक होगी । 5. सचिव
- (1) राज्य सरकार आयोग को एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जो आयोग के कृत्यों को दक्षतापूर्वक पालन के लिए आवश्यक हो ।
- (2) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का देय वेतन एवं भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होगी जैसी विहित किया जाय ।
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