section 3
आयोग का गठन
The Jharkhand Cow Welfare Commission Act, 2005General200527 of 27 sections available
Statutory text
- (1) आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित ग्यारह सदस्य होंगे :- 1. अध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जानेवाला कोई गैर सरकारी सदस्य होगा; 2. उपाध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जानेवाला कोई गैर सरकारी सदस्य होगा; 3. नौ अन्य सदस्य, जिनमें से पाँच सरकारी और चार गैर सरकारी होंगे;
- (2) सरकारी सदस्य निम्नलिखित होंगे - 1. विकास आयुक्त, झारखंड सरकार (पदेन) 2. वित्त आयुक्त अथवा सचिव, झारखंड सरकार (पदेन) 3. आयुक्त एवं सचिव, अथवा सचिव, पशुपालन विभाग (पदेन)
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