section 26
दंड
The Jharkhand Cow Welfare Commission Act, 2005General200527 of 27 sections available
Statutory text
- (1) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन करता है या ऐसे उपबंध के अनुसरण में दिये गये किसी आदेश का पालन करने में असफल रहता है तो आयोग ऐसी जाँच के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे तथा उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसके ऊपर ऐसा दंड अधिरोपित कर सकेगा जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा ।
- (2) उपधारा
- (1) के अधीन आयोग द्वारा पारित किये गये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की संसूचना के तीस दिन के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा ।
- (3) दंड की रकम यदि आयोग के आदेश या अपील में राज्य सरकार के आदेश की संसूचना के तीस दिन के भीतर संदत न की गई हो तो भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने योग्य होगी ।
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