section 8
आपत्तियों पर सुनवाई
The Uttarakhand Road Infrastructure Protection Act, 2014Infrastructure201424 sections
Statutory text
व्यथित पक्ष का विहित प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध अनुमोदन प्राधिकारी को उक्त आदेश की तामील के पन्द्रह दिन के भीतर आपत्ति योजित कर सकेगा और अनुमोदन प्राधिकारी व्यथित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देते हुए और उसके पश्चात् तीस दिन के भीतर अनुमोदन अथवा निरस्त करने के आदेश स्वपठित और कारण सहित विहित प्राधिकारी के माध्यम से जारी करेगा।
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