section 12
अपराध पर संज्ञान
The Uttarakhand Road Infrastructure Protection Act, 2014Infrastructure201424 sections
Statutory text
(1) धारा 3 के अधीन प्रतिषिद्ध कृत्य के लिए अभियुक्त कोई व्यक्ति अथवा इस अधिनियम की धारा (5) के अधीन सौंपे गये दायित्वों में असफल रहने पर दो वर्ष तक का कारावास अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। (2) किसी व्यक्ति के विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन कोई दण्डनीय अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय नहीं ले सकेगा, जब तक कि राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार अधिकृत किसी लोक सेवक के द्वारा लिखित शिकायत नहीं की जाती है।
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